OBC Bill के समर्थन में कांग्रेस, Mallikarjun Kharge बोले- विपक्षी दल चाहते हैं इसे पास कराना
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OBC Bill के समर्थन में कांग्रेस, Mallikarjun Kharge बोले- विपक्षी दल चाहते हैं इसे पास कराना

राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि सभी विपक्षी दल आज संसद में पेश किए जा रहे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करेंगे.

मल्लिकार्जुन खड़गे (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: केंद्र सरकार आज लोक सभा में 127वां संविधान संशोधन विधेयक (127th Constitution Amendment Bill) पेश करेगी, जिसका राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने समर्थन किया है. खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां संविधान संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करेंगी. बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) अब तक काफी हंगामेदार रहा है.

  1. 127वें संविधान संशोधन विधेयक को विपक्ष का समर्थन
  2. इस विधेयक से राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार होगा
  3. मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दल समर्थन करेंगे

क्या है 127वां संविधान संशोधन बिल

केंद्र सरकार आज मॉनसून सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगी. इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट (OBC List) बनाने का अधिकार होगा. हाल में ही कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी. मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा, 'सभी विपक्षी दल आज संसद में पेश किए जा रहे 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 का समर्थन करेंगे.'

इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इसी साल 5 मई को कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची (OBC List) बना सकती है. हालांकि केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलटने जा रही है. संसद से संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगाने बाद राज्यों के पास फिर से ओबीसी सूची (OBC) में जातियों को अधिसूचित करने का अधिकार होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी केंद्र की याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पिछले महीने केंद्र सरकार की उस समीक्षा याचिका (Review Petition) को खारिज कर दिया था, जिसमें सरकार ने कोर्ट से 5 मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा था.

पिछले हफ्ते मेडिकल शिक्षा में दिया था कोटा

इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह अखिल भारतीय कोटा के तहत मेडिकल कॉलेजों के नामांकन में ओबीसी वर्ग (OBC Category) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए आरक्षण (Reservation in Medical Education) देने का फैसला किया था. अब सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में अखिल भारतीय कोटा योजना के तहत ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

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