चाईबासा कोषागार मामले में 16 आरोपियों को सुनाई गई सजा, लगाया गया जुर्माना
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चाईबासा कोषागार मामले में 16 आरोपियों को सुनाई गई सजा, लगाया गया जुर्माना

सीबीआई कोर्ट सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. 

सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है.

चाईबासा: चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ के अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला के एक सप्लीमेंट्री मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. सीबीआई कोर्ट सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए पांच अभियुक्तों को चार-चार साल की सजा जबकि अन्य 11 अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. सभी 16 दोषियों पर अलग-अलग जुर्माना भी लगाया गया है.

मामले में 15 मई को सुनवाई पूरी हो गई थी. फैसला सुनाने के लिए स्पेशल जज एसएन मिश्रा की अदालत ने 29 मई की तारीख निर्धारित की थी. गैरतलब है कि इस मामले में लालू प्रसाद को 2013 में सजा सुनाई जा चुकी है.

 

चाईबासा कोषागार से जुड़े 37 करोड़ की अवैध निकासी के मूल अभिलेख में लालू प्रसाद और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र समेत 46 आरोपियों को 2013 में सीबीआई सजा सुना चुकी है. इस मामले से जुड़े 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में बाद में चार्जशीट दाखिल की थी इसलिए इन आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई अन्य आरोपियों से अलग बाद में शुरू हुई थी. 

मामले के विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने 18 आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप को साबित करने के लिए कोर्ट में 79 गवाहों का बयान दर्ज कराए हैं जबकि 18 आरोपियों की ओर से बचाव में 5 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं. 18 आरोपियों में 15 आपूर्तिकर्ता आरोपी है जबकि दो कोषागार करनी है और एक चाय वासा पशुपालन कार्यालय के संदेशवाहक है.

बहरहाल चारा घोटाला से जुड़े चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी सभी आरोपी दोषी करार दिए गए