Muzaffarpur: अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं को भड़काने वाले कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरु
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Muzaffarpur: अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं को भड़काने वाले कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरु

Agneepath Scheme Protest : केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिला. मुजफ्फरपुर में भी इस योजना का जमकर विरोध हुआ. विरोध कर रहे युवाओं ने जिलें में जमकर बवाल मचाया.

Muzaffarpur: अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं को भड़काने वाले कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरु

मुजफ्फरपुर: Agneepath Scheme Protest : केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का सबसे ज्यादा विरोध बिहार में देखने को मिला. मुजफ्फरपुर में भी इस योजना का जमकर विरोध हुआ. विरोध कर रहे युवाओं ने जिले में जमकर बवाल मचाया. युवाओं को भड़काने के मामले में कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद प्रशासन अब कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने जा रही है. 

कोचिंग संचालकों पर नकेल
मुजफ्फरपुर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय ने जिले के कोचिंग संचालकों पर नकेल कसने की तैयारी शुरु कर दी है. जिले के सभी कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच कराई जायेगी. जिसके बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में बिना रजिस्ट्रेशन नंबर बाले कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की जायेगी. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक तिरहुत प्रमंडल की ओर से मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में संचालित होने वाले कोचिंग और इसके निबंधन की जानकारी मांगी है. जिसमे मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण के डीईओ और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान से तीन दिनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की संख्या और निबंधन की स्पष्ट सूचना मांगी है.

अग्निपथ योजना के खिलाफ भड़काया
बताया जा रहा है कि सरकार के स्तर से मांगी गई जानकारी के आधार पर सभी जिलों से यह रिकॉर्ड मांगा जा रहा है. बता दें कि अग्निपथ योजना के खिलाफ में मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के कोचिंग संचालकों की भूमिका सामने आने के बाद उनकी धर-पकड़ की जा रही है. मुजफ्फरपुर में भी कई कोचिंग संस्थान पर कार्रवाई की जा रही है. एक कोचिंग संस्थान पर आयकर विभाग ने भी सर्वे भी किया है. ज्यादा तर कोचिंग संस्थानों का शिक्षा विभाग से रजिस्ट्रेशन तक नहीं है. इस कारण यहां मनमाना शुल्क लिया जा रहा है.  शिक्षकों की योग्यता से लेकर शुल्क की भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. अभिभावकों की माने तो बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है. इसके तहत बगैर रजिस्ट्रेशन कोचिंग का संचालन करने वालों पर 5 हजार से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. 

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शिक्षा विभाग के आरडीडी जिवेंद्र झा ने बताया कि जिले में कोचिंग संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार होगी. इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. अभी से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इसकी बैठक होगी. इसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी. नियम का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई भी होगी.

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