IRCTC घोटाला: तेजस्वी यादव की अर्जी पर कोर्ट 2 बजे सुनाएगा फैसला
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IRCTC घोटाला: तेजस्वी यादव की अर्जी पर कोर्ट 2 बजे सुनाएगा फैसला

कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि जब तक सीबीआई द्वारा दाखिल मामले आरोप तय नहीं हो जाते तब ईडी के मामले में आरोप तय हो सकते है या नहीं. आपको बता दें कि ईडी ने यह केस सीबीआई के एफआईआर पर दर्ज किया था.

 ईडी ने यह केस सीबीआई के एफआईआर पर दर्ज किया था.(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में स्पेशल कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई. आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट तेजस्वी यादव की अर्जी पर आज 2 बजे फैसला सुनाएगा. कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि जब तक सीबीआई द्वारा दाखिल मामले आरोप तय नहीं हो जाते तब ईडी के मामले में आरोप तय हो सकते है या नहीं. ईडी ने यह केस सीबीआई के एफआईआर पर दर्ज किया था.

आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से अर्जी में ईडी के मामले में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की गई है.  9 जुलाई को कोर्ट में पेशी के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आ जाता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करें.

9 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने तेजस्वी यादव द्वारा दाखिल अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा था.  आपको बता दें कि इससे पहले इस घोटाले से जुड़े दोनों मामलों में लालू एंड फैमिली को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिल गई थी, जहां लालू प्रसाद यादव को दोनों मामलों में कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट ने 19 जनवरी तक अंतिम राहत दे दी थी.

लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे. इसके साथ तेजस्वी और राबड़ी देवी कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर पेश हुए थे. कोर्ट ने कहा था कि 19 जनवरी को दस्तावेजों की छंटनी की जाएगी. गौरतलब है कि 6 अक्टूबर को कोर्ट ने सीबीआई केस में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और बाकी आरोपियों को जमानत दे दी थी. सीबीआई ने कोर्ट में नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि इससे जांच प्रभावित हो सकता है.

वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी. खराब सेहत का हवाला देते हुए लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे. इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है. ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था. 

आपको बता दें कि आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया