बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें एक दर्जन से अधिक बच्चों को बाल तस्करों से मुक्त करावाया गया है. बाल तश्कर बाल श्रम के लिए एक दर्जन से अधिक बच्चों को ट्रेन से लेकर जा रहे थे.तभी जीआरपी टीम ने ट्रेन में छापेमारी कर सात बाल तश्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है.
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर में रेलवे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसमें एक दर्जन से अधिक बच्चों को बाल तस्करों से मुक्त करावाया गया है. बाल तश्कर बाल श्रम के लिए एक दर्जन से अधिक बच्चों को ट्रेन से लेकर जा रहे थे.तभी जीआरपी टीम ने ट्रेन में छापेमारी कर सात बाल तश्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया है.
12 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू करते हुए 07 बाल तस्करों को भी पकड़ा
जानकारी के मुताबिक कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के जरिऐ बाल श्रमिकों को ले जाया जा रहा था.रेलवे एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि आरपीएफ और जीआरपी मुजफ्फरपुर ने गाड़ी संख्या 12407 कर्मभूमि एक्सप्रेस के अंदर जांच की थी. जिसमे 12 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू करते हुए 07 बाल तस्करों को भी पकड़ा गया है.
ट्रेन से लुधियाना सहारनपुर अमृतसर ले जाए जा रहे थे
पूछताछ में यह बताया गया है की इन सभी को ट्रेन से लुधियाना सहारनपुर अमृतसर ले जा रहे थे. वही उक्त बच्चों में से 5 पांच कटिहार से एक खगड़िया और एक शिवहर से है.बाकि चार अररिया जिले तथा पूर्णिया और दरभंगा सीतामढ़ी के रहने वाले हैं. गिरफ्तार तस्करों में से एक अररिया दो कटिहार एक दरभंगा से है, अन्य आरोपी शिवहर सीतामढ़ी और मधेपुरा जिले के निवासी है.मिली जानकारी के अनुसार यह सभी तस्करों को श्रम कानून उलंघन व बाल श्रम कानून के तहत करवाई करते हुए हुए जेल भेजा जा रहा है.
बाल श्रम कानून
बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के उद्देश्य से 14 बर्ष से कम आयु के बच्चे से कार्य कराता है, तो उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा और 50 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
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