Dhanbad: बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स जायेंगे पूर्व विधायक संजीव सिंह, जेल आईजी ने दिया आदेश
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Dhanbad: बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स जायेंगे पूर्व विधायक संजीव सिंह, जेल आईजी ने दिया आदेश

Jharkhand News: धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बेहतर इलाज के लिए एम्स जायेंगे. जेल महानिरीक्षक, झारखंड के धनबाद जेल अधीक्षक को आदेश जारी किया है. 

Dhanbad: बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स जायेंगे पूर्व विधायक संजीव सिंह, जेल आईजी ने दिया आदेश

धनबाद: झारखंड के धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या मामले में जेल में बंद आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह बेहतर इलाज के लिए एम्स जायेंगे. जेल महानिरीक्षक, झारखंड के धनबाद जेल अधीक्षक को आदेश जारी किया है. 

जारी आदेश में कहा गया है कि संजीव सिंह को इलाज के लिए एक माह दिल्ली एम्स भेजें. जेल आईजी ने कहा है कि यदि एम्स में सीट उपलब्ध न रहे तो संजीव सिंह को तिहाड़ जेल में रखा जाए और इलाज कराया जाए. 30 नवंबर 2023 को अदालत द्वारा दिये गये सख्त आदेश के बाद जेल प्रशासन हरकत में नजर आ रही है.

दरअसल, अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने 30 नवंबर 2023 को संजीव सिंह की ओर से याचिका दायर कर जेल आईजी और जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी. धनबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में अधिवक्ता मो. जावेद ने कहा था कि संजीव सिंह सात विभिन्न प्रकार की बीमारियों (मानसिक अस्वस्थता, हृदय रोग, शरीर के बाएं हिस्से में दर्द, भूलने की बीमारी, डिमेंशिया व अन्य प्रकार के) रोग से ग्रसित है. उनका इलाज धनबाद और रांची के रिम्स में नहीं हो पा रहा है. 

उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने 11 जुलाई 23 को संजीव सिंह को एसएनएमसीएच में भर्ती कराया था. मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर 11 अगस्त 23 को उन्हें रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया. रांची रिम्स की आठ सदस्यीय बोर्ड ने 14 अगस्त 23 को संजीव को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की थी. 

इस संबंध में अदालत ने जेल प्रशासन को उचित प्रबंध करने का निर्देश दिया था. इसके बावजूद संजीव सिंह को इलाज के लिए दिल्ली एम्स नहीं भेजा गया. ऐसे में उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है. सारी दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जेल प्रशासन को रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया था. उन्होंने जेल प्रशासन से पूछा था कि उन्होंने अदालत के आदेश का पालन अब तक क्यों नहीं किया. साथ ही अदालत उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों ना करे.
इनपुट- आयुष कुमार सिंह

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