दुमका: टैक्सी हायरिंग के लिए पहचान पत्र और अन्य डिटेल देना अनिवार्य, पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस
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दुमका: टैक्सी हायरिंग के लिए पहचान पत्र और अन्य डिटेल देना अनिवार्य, पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस

दुमका: टैक्सी हायरिंग के लिए पहचान पत्र और अन्य डिटेल देना अनिवार्य, पुलिस ने जारी की गाइडलाइंस

दुमका में टैक्सी हायरिंग के लिए पहचान पत्र देना अनिवार्य. (प्रतिकात्मक तस्वीर)

Dumka: दुमका में अब टैक्सी हायर करने वालों के लिए पहचान पत्र और अन्य डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है. आए दिन हो रही गाड़ियों की लूटपाट को रोकने के लिए दुमका पुलिस ने यह नया निर्देश जारी किया है.

दुमका पुलिस के निर्देश के अनुसार टैक्सी हायर करने वालों को पहचान पत्र और अन्य डिटेल पुलिस स्टेशन में देने होंगे. इसके लिए पुलिस ने निजी वाहन मालिक को गाइडलाइन जारी किए हैं. जिसके अनुसार किराये पर गाड़ी लेने वाले शख्स को अपने आधार कार्ड के साथ-साथ फोटो भी गाड़ी वाली एजेंसी के पास जमा करना होगा. ड्राइवर का लॉगबुक भी रखना अनिवार्य होगा, जिसे समय-समय पर थाने में वेरिफाई कराना होगा.

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दुमका के SP अंबर लकड़ा के मुताबिक टैक्सी चालक या टैक्सी मालिकों के लिए अब गाड़ी किराये पर देने वाले शख्स से उनका पहचान पत्र लेना जरुरी कर दिया गया है. इसके साथ ही गाड़ी किराये पर लेने वाले की अन्य जरूरी डिटेल भी लेकर रजिस्टर मेंटेन करना होगा, और उसे बीच-बीच में अपने नजदीकी थाने में ले जाकर वेरीफाई भी कराना होगा.

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दरअसल, हाल के दिनों में ऐसी घटनाओं में इजाफा हुआ है जब अनजान व्यक्ति टैक्सी हायर कर बाहर ले जाते हैं, और रास्ते में ड्राइवर के साथ अनहोनी हो जाती है, फिर अपराधी  वाहन लेकर भाग जाते हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही पुलिस ने अब यह पहल की है. 

(इनपुट: सुबीर)

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