धनबाद : विधायक पूर्णिमा सिंह और पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका
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धनबाद : विधायक पूर्णिमा सिंह और पूर्व मंत्री बच्चा सिंह के खिलाफ कोर्ट में अवमानना याचिका

शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में संजीव की ओर से आवेदन दायर किया गया. नीरज हत्याकांड में पूर्णिमा नीरज सिंह एवं बच्चा सिंह दोनों गवाह हैं जिनकी संख्या 38 एवं 39 है. 

पूर्णिमा एवं बच्चा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की मांग.

Dhanbad: झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह ने अपने चाचा पूर्व मंत्री बच्चा सिंह एवं झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के विरुद्ध आपराधिक अवमानना की कार्यवाही चलाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है. शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में संजीव की ओर से आवेदन दायर किया गया. नीरज हत्याकांड में पूर्णिमा नीरज सिंह एवं बच्चा सिंह दोनों गवाह हैं जिनकी संख्या 38 एवं 39 है. अनुसंधानकर्ता ने दैनिकी के कंडिका 447 में पूर्णिमा सिंह का एवं कंडिका 449 में बच्चा सिंह का बयान दर्ज किया है.

अधिवक्ता जावेद ने दलील देते हुए कहा कि झरिया की विधायक पूर्णिमा सिंह मृत नीरज सिंह की विधवा हैं. बच्चा सिंह चाचा हैं. बावजूद वह न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए नहीं उपस्थित हुए. गवाही बंद हो जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया में गलत बयानबाजी कर कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं. उनकी इस हरकत से ट्रायल प्रभावित हो रहा है. 

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आवेदन में संजीव ने आरोप लगाया है कि पूर्णिमा नीरज सिंह ने विगत 5 मई  को अखबारों में बयान दिया कि ''धनबाद में आपराधिक घटनाओं का सिलसिला नया नहीं है. 2017 में भी नरसंहार हुआ था, उसमें भी यही तत्व शामिल थे''. आवेदन में कहा गया है कि पूर्णिमा नीरज सिंह का यह बयान अपमान जनक और गलत है. इससे समाज में संजीव सिंह की छवि खराब हुई है.

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