पटना: दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत खोली जाएंगी निबंधित किताब की दुकानें, निर्देश जारी
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पटना: दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत खोली जाएंगी निबंधित किताब की दुकानें, निर्देश जारी

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने आदेश निर्गत करते हुए रेस्टॉरेंट को होम डिलेवरी करने का आदेश जारी किया है. रेस्टॉरेंट की होम डेलिवरी का कार्य प्रतिदिन किया जाएगा.

पटना: दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत खोली जाएंगी निबंधित किताब की दुकानें, निर्देश जारी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पटना: बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत निबंधित किताब की  दुकानों को खोलने का आदेश दिया है. 

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि दुकानें प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को खुलेंगी. किंतु दुकानों पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने, मास्क का प्रयोग करने, सेनिटाइजर का प्रयोग करने का सख्त निर्देश दिया है. 

इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने आदेश निर्गत करते हुए रेस्टॉरेंट को होम डिलेवरी करने का आदेश जारी किया है. रेस्टॉरेंट की होम डेलिवरी का कार्य प्रतिदिन किया जाएगा.

बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में बहुत सारी गतिविधियों जो जरूरी हैं, उन्हें खोलने का निर्देश जारी किया गया है. सीएम के आदेश के बाद लॉकडाउन में कुछ जरूरी सेक्टर को खोलने का निर्देश दिया गया है. 

स्टूडेंट के लिए ये किताब की दुकानें खोलने का निर्देश पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने दिया.