बिहारः मंजू वर्मा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका
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बिहारः मंजू वर्मा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर खारिज की जमानत याचिका

बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है. मंजू वर्मा की जमानत याचिका को एक बार फिर न्यायालय ने खारिज कर दिया है. 

मंजू वर्मा की जमानत याचिक खारिज. (फाइल फोटो)

बेगूसरायः बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम ले रही है. मंजू वर्मा की जमानत याचिका को एक बार फिर न्यायालय ने खारिज कर दिया है. बेगूसराय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम पियूष कुमार दीक्षित ने बुधवार को जमानत याचिका पर सुनावाई की, लेकिन मंजू वर्मा को राहत नहीं दिया गया है. कोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में जेल में बंद है. उन्होंने अपने स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. और जमानत देने से इनकार कर दिया. आपको बता दें कि मंजू वर्मा की जमानत याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है.

जमानत याचिका पर सुनावाई करते हुए न्यायाधीश ने पहले फैसले को सुरक्षित रख लिया था. लेकिन डेढ़ घंटे बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट में वकील ने मंजू वर्मा के स्वास्थ्य को लेकर पक्ष रखा. लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी में दैनिक रूप में कारतूस बरामद किया गया है. इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है.

आपको बता दें कि, मंजू वर्मा अपने दांत दर्द से काफी परेशान थी. दांत दर्द की वजह से उन्हें दूसरी बार सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया. इस दौरान वह दर्द से काफी रो रही थी. वहीं, डॉक्टरों ने मंजू वर्मा के दांत को निकालने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी बीपी बढ़ी हुई है. ऐसे में उनका दांत नहीं निकाल जा सकता है.

मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा आर्म्स एक्ट मामले में जेल मे बंद है. मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में चंद्रशेखर वर्मा के तार मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर से जुड़े होने के सबूत मिले थे. जिसके बाद सीबीआई ने बेगूसराय स्थित आवास पर छापेमारी की थी. इस दौरान सीबीआई को कारतूस बरामद हुए. जांच में कारतूस अवैध माना गया. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजू वर्मा और उनके पति की गिरफ्तारी के बारे में सीबीआई से सवाल पूछा था.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मंजू वर्मा और चंद्रशेखर वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया. हालांकि मंजू वर्मा और उनके पति ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन उसे खारिज कर दिया गया. वहीं, एक बार फिर मंजू वर्मा ने जमानत याचिका दायर की थी लेकिन कोर्ट ने फिर से इसे खारिज कर दिया.

गौरतलब है कि मंजू वर्मा ने अपनी स्थिति के लिए नीतीश सरकार और विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाया कि वह छोटी जाती की है इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है. उन्होंने विपक्ष के नेताओं से सवाल किया कि आखिर उनकी क्या गलती है जो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है. वहीं, सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ साजिश की गई है.