IRCTC घोटाला : मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू एंड फैमिली की रेग्यूलर बेल पर फैसला सुरक्षित
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IRCTC घोटाला : मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू एंड फैमिली की रेग्यूलर बेल पर फैसला सुरक्षित

सुनवाई पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं. लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया.

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला सुरक्षित. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली/पटना : आईआरसीटीसी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की नियमित जमानत अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. 28 जनवरी को अगली सुनवाई में फैसला सुनाया जाएगा.

आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जवाब दाखिल कर लालू एंड फैमिली सहित सभी आरोपियों को नियमित जमानत देने का विरोध किया है.

सुनवाई पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं. लालू यादव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया. ज्ञात हो कि आईआरसीटीसी घोटाले के एक अन्य मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी. लालू यादव की तरफ से नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसका सीबीआई ने विरोध किया था.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी. मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है. ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन जारी किया था.

आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू एंड फैमली के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में ईडी ने कई अहम सबूत की बात कही थी. चार्जशीट में ईडी ने लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन एमडी बीके अग्रवाल के अलावा अन्य लोगों को आरोपी बनाया था.