पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, सरकारी मेडिकल कॉलेज से हटाए जाएं अतिक्रमण
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पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश, सरकारी मेडिकल कॉलेज से हटाए जाएं अतिक्रमण

महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया कि अतिक्रमण हटाने के मामले पर उन्होनें सभी संबंधित अधिकारियों व डीएम से विचार-विमर्श किया. इसके साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व अधीक्षकों से भी बात कर अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का खाका तैयार किया.

सरकारी मेडिकल कॉलेज से अतिक्रमण हटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश. (फाइल फोटो)

पटना: राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुए अतिक्रमण को हटाने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. अदालत ने संबंधित डीएम और प्रिंसिपल को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

महाधिवक्ता ने राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया कि अतिक्रमण हटाने के मामले पर उन्होनें सभी संबंधित अधिकारियों व डीएम से विचार-विमर्श किया. इसके साथ ही सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल व अधीक्षकों से भी बात कर अतिक्रमण हटाने के लिए ठोस कार्रवाई करने का खाका तैयार किया.

इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई जारी है. जहां कहीं भी कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने पर रोक है, उसके अलावे सभी वैसे जगहों को चिह्नित कर हटाने का आदेश दे दिया गया है. 

इस मामले पर अगली सुनवाई 6 फरवरी को की जाएगी.