Bihar News: बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की गतिविधि में एसओपी का पालन करना होगा.
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Patna: बिहार सरकार लगातार अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया के तहत लॉकडाउन (Lockdown) में छूट दे रही है. इस हफ्ते सरकार ने क्लब (Club) और जिम खोलने की अनुमति दी है. इसके अलावा, रेस्ट्रॉन्ट, क्लब और जिम में कोरोना नियमों का सख्त पालन जरूरी होगा.
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में साफ-साफ कहा गया है कि किसी भी तरह की गतिविधि में एसओपी का पालन करना होगा. इसके अलावा आपके पास कोविड-19 वैक्सीनशन का सर्टिफिकेट जरूरी किया गया है तभी आप जिम में जाकर कसरत कर सकते हैं.
बता दें कि बिहार सरकार ने 50 फीसदी क्षमता के साथ रेस्ट्रॉन्ट, क्लब और जिम खोलने की अनुमति दी है. वहीं, बैंक्वेट हॉल, मैरेज हॉल या होटल में ज्यादा से ज्यादा 50 लोगों की उपस्थिति में शादी समारोह के आयोजन को भी मंजूरी दी गई थी. अंतिम संस्कार में अब भी 20 लोग से ज्यादा शामिल नहीं हो सकेंगे.
हालांकि, इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सभी बार, रेस्टोरेंट मालिक और सभी दुकानदारों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा. पहले की तरह पब्लिक पार्क, गार्डन और आउटडोर योगा एक्टिविटी को भी अनुमति होगी. सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों को लेकर पहले से जारी नियम ही प्रभावी होगा.