Rules Change From July: जून का महीना अपने समाप्ति पर है और बस कुछ ही दिन बाद जुलाई महीना शुरू होने वाला है. जुलाई का महीना अपने साथ बदलाव लेकर आएगा. देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव होते हैं. यह बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालते हैं. ऐसे में आपको इन बदलावों के बारे में जानकारी होना जरूरी है. इन बदलावों में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर सीएनजी-पीएनजी की कीमतें भी शामिल हैं. आइए जानते हैं कि जुलाई में क्या-क्या बदलने वाला है.
रसोई गैस की कीमतों में बदलाव
सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. लिहाजा, एलपीजी गैस की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को तय होती हैं. बीते मई और अप्रैल में पहली तारीख को 19 किलो वाले कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई थी. हालांकि 14 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ था. आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो सकता है जुलाई में गैस सिलेंडर के दाम कम हो सकते हैं.
क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव
पहली जुलाई से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है. देश के बाहर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर पहले 5% टीसीएस लगता था जोकि 1 जुलाई से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा. मतलब खर्च 7 लाख रुपये से अधिक होने पर 20 फीसदी टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा. हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित खर्च होने पर यह शुल्क घटकर 5 फीसदी हो जाएगा.
जूते-चप्पलों के निर्माण में नए नियम
1 जुलाई 2023 से घटिया क्वालिटी के जूते-चप्पलों के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी. सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का पालन करते हुए फुटवियर यूनिट्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लागू करने का आदेश दिया है. सरकार ने इन्हें स्टैंडर्ड पेश किए हैं, जिनका पालन करते हुए ही कंपनियों को जूते-चप्पलों का निर्माण करना होगा.
टोल टैक्स में हो सकता है इजाफा
दिल्ली-देहरादून हाईवे पर सिवाया टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के दाम बढ़ा दिए गए हैं, नई कीमतें 1 जुलाई से लागू होंगी. कमर्शियल और भारी वाहनों के टोल टैक्स में इजाफा किया गया है. 1 जुलाई से मल्टीएक्सल वाहनों को 10 रुपये और बस-ट्रक को 05 रुपये ज्यादा टोल देना पड़ेगा.
ITR फाइल करने की लास्ट डेट
कमाई करने वाला हर टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स फाइल करता है. नए महीने जुलाई में इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट है. ऐसे में सभी टैक्सपेयर्स को हर हाल में 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना होगा.