ईपीएफओ सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और उन संभावित मामलों पर लागू होंगे. जहां मृत्यु की तारीख सर्कुलर जारी होने की तारीख के बाद यानी 2 नवंबर 2021 है. इससे अब देशभर के करीब 30 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा.
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पटनाः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( ईपीएफओ) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें उसने अनुग्रह राशि को 4.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने को कहा है. बता दें कि सर्कुलर में आगे कहा गया है, कल्याण कोष से केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा.
इस योजना से 30 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा
बता दें कि ईपीएफओ सदस्यों को ध्यान देना चाहिए कि निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और उन संभावित मामलों पर लागू होंगे. जहां मृत्यु की तारीख सर्कुलर जारी होने की तारीख के बाद यानी 2 नवंबर 2021 है. इससे अब देशभर के करीब 30 हजार कर्मचारियों को फायदा होगा. संस्थान ने अपने कार्यालयों में सर्कुलर जारी कर इस फैसले की जानकारी भी दी है.
ऐसे देखें अपडेट
बता दें कि ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाना होगा. फिर ‘सेवा’ विकल्प चुनना होगा. कर्मचारियों को विकल्प चुनना होगा. सदस्य यूएएन/ऑनलाइन सेवा (ओसीएस/ओटीपी) पर क्लिक करना होगा. फिर यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें. अब, ‘मैनेज टैब’ के तहत ‘ई-नॉमिनेशन’ का चयन करना होगा. इसके बाद अगला विवरण प्रदान करें. टैब स्क्रीन पर दिखाई देगा इसमें सहेजें पर क्लिक करें. पारिवारिक घोषणा को अपडेट करने के लिए ‘हां’ पर क्लिक करें. इसके बाद ‘Add Family Details’ पर क्लिक करें. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक से अधिक नामांकित व्यक्ति जोड़े जा सकते हैं अब, शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए ‘नामांकन विवरण’ पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘सेव ईपीएफ नॉमिनेशन’ पर क्लिक करें. अंत में, ओटीपी जनरेट करने के लिए ‘ई-साइन’ पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जमा करें. साथ ही सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रिंट आउड डाउनलोड कर लें.