बिहार के वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानसभा, विधान परिषद के सचिव और पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक का वेतन भी जारी किए जाने का आदेश जारी किया गया है.
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पटना: बिहार और झारखंड सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के कर्मचारियों को ईद का शानदार तोहफा दिया है. दोनों सरकारों ने आदेश दिया है कि 20 अप्रैल तक राज्य के सभी कर्मचारियों को वेतन भुगतान कर दिया जाए. इस बारे में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है. ईद से पहले कर्मचारियों का वेतन भुगतान हो जाने से राज्य में ईद के मौके पर बाजारों में भारी चहल-पहल रहने की उम्मीद है. इससे पहले बिहार सरकार ने रोजा रखने वाले कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने के लिए खास तौर पर छूट दी गई थी.
बिहार के वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सोमवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया है. राज्यपाल के प्रधान सचिव, विधानसभा, विधान परिषद के सचिव और पटना हाई कोर्ट के महानिबंधक का वेतन भी जारी किए जाने का आदेश जारी किया गया है. सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम और कोषागार पदाधिकारी को भी इस बारे में निर्देश जारी किया गया है.
वित्त सचिव लोकेश कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के वैसे अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारी जिनके वेतन की निकासी स्थापना विपत्र से की होती है, उन्हें संबंधित माह के अंतिम कार्यदिवस पर वेतन भुगतान किया जाता है पर सरकार ने ईद के मौके पर सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल का वेतन भुगतान मंगलवार 18 अप्रैल से ही करने का फैसला लिया है.
बिहार ही नहीं, झारखंड सरकार ने भी ईद से पहले सरकारी कर्मचारियों को वेतन जारी करने का निर्देश दिया है. झारखंड वित्त विभाग के उप सचिव राजकिशोर खाखा ने आदेश जारी करते हुए कहा, ईद के मद्देनजर झारखंड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखंड हाई कोर्ट और विधानसभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अप्रैल 2023 के वेतन का भुगतान 20 अप्रैल तक कर दिया जाए. इसकी सूचना प्रधान महालेखाकार सहित संबंधित वरीय पदाधिकारियों को दे दी गई है.
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