Gyanvapi Shrinagar Gauri Dispute: ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है.
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पटना: Gyanvapi Shrinagar Gauri Dispute: ज्ञानवापी श्रीनगर गौरी विवाद मामले में कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है. वाराणसी के जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए मामले को सुनवाई के योग्य करार दिया है. करीब 2 महीने की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए कहा कि मामले सुनवाई के योग्य है.
Uttar Pradesh | District Judge Varanasi AK Vishvesh starts reading the verdict in the Gyanvapi Shringar Gauri dispute case pic.twitter.com/Wh8Al6PzIe
— ANI (@ANI) September 12, 2022
वकील सुभाष चतुर्वेदी ने कहा, 'मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए जिला जज ने कहा कि हिंदू पक्ष का दावा सही है और मामला सुनवाी के योग्य है.'
Uttar Pradesh | The court rejected the Muslim side's petition and said the suit is maintainable. The next hearing of the case is on Sep 22: Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side in the Gyanvapi mosque case pic.twitter.com/EYqF3nxRlT
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, 'अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है. मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.'
याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, 'यह हिंदू समुदाय की जीत है. अगली सुनवाई 22 सितंबर को है. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. लोग शांति बनाए रखें.' इधर, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने जश्न मनाया और कहा, 'भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए.'
#WATCH | Varanasi, UP: "Bharat is happy today, my Hindu brothers & sisters should light diyas to celebrate," says petitioner from Hindu side Manju Vyas as she dances & celebrates the Gyanvapi Shringar Gauri verdict pic.twitter.com/hO7frpErNF
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
वहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ज्ञानवापी मामले को लेकर कहा कि आक्रांताओं ने भारत के सांस्कृतिक विरासत को मिटाने का काम किया लेकिन कांग्रेस ने तुष्टिकरण को लेकर इसे हटाने के बजाए इसे संरक्षण दिया. अब हमें विश्वास है कि काशी और मथुरा में भी कोर्ट के जरिये न्याय मिलेगा.