ऐसे लोगों को बिहार सरकार दे रही 10 लाख रुपए तक का कर्ज, इस तरह से उठा सकते हैं योजना का लाभ
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ऐसे लोगों को बिहार सरकार दे रही 10 लाख रुपए तक का कर्ज, इस तरह से उठा सकते हैं योजना का लाभ

बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है. इस योजना में राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार खोलने में मदद दी जाती है.

 (फाइल फोटो)

Gaya: बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए नीतीश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को शुरू किया है. इस योजना में राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपना स्वरोजगार खोलने में मदद दी जाती है. इसमें सरकार लघु एवं कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का कर्ज मुहैया कराती है. अगर आप भी अपना खुद कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं: 

गया में लोगों को मिली है किश्त 

इस योजना में गया में 2021 2023 में जांच के बाद लगभग 770 आवेदकों को पहली किश्त दी गई है. इसके अलावा इसमें 597 आवेदकों को द्वितीय किश्त और 135 आवेदकों को तृतीय किश्त भी जारी हो चुकी है.
  
लगा सकते है ये 48  उद्योग

इस योजना में आप 48 तरह के उद्योगों को शुरू कर सकते हैं. जिसमे बेकरी प्रोडक्ट, पशु आहार उत्पादन, मसाला उत्पदान्न, तेल मिल, मुर्गी दाना का उत्पादन, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन, मुरब्बा उत्पादन, अचार,फलों के जूस की यूनिट, बढ़ई गिरी एवं लकड़ी के फर्नीचर, प्लास्टिक सामग्री, बॉक्स बॉटल्स, सीमेंट कंक्रीट पोल, आभूषण निर्माण वर्कशॉप है. इनके अलावा ब्यूटी पार्लर, एल्युमीनियम फर्नीचर का निर्माण, डीजल इंजन एवं पंप रिपेयरिंग, सीमेंट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की, मार्बल कटिंग एवं पॉलिशिंग, काष्ठ कला आधारित उद्योग, कृषि यंत्र निर्माण, जूट आधारित क्राफ्ट, लाह चूड़ी निर्माण, मधु प्रसंस्करण, डेस्कटॉप पब्लिसिंग एवं स्क्रीन प्रिंटिंग, घरेलु बिजली वायरिंग एवं रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर एसैम्बलिंग एवं नेटवर्किंग का काम भी शुरू कर सकते हैं. 

ये लोग उठा सकते हैं लाभ 

  • इसके लिए आवेदन की आयु  18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होना जरूरी है. 

  • आवेदक के पास  को 10+2 या इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना जरूरी है. 

  • बिहार का स्थाई निवासी होना होना जरूरी है. 

  • बैंक में अकाउंट होना जरूरी है. 

  • इस योजना में प्रोपराइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसका लाभ उठा सकते हैं. 

ये कागज है जरूरी 

इसके लिए आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र, हस्ताक्षर का नमूना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है.

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