बिहार सरकार ने कैबिनेट में परिहार कानून के जेल मैनुअल 2012 के नियम 481(1) (क) में संशोधन किया है. सरकार के इस संशोधन से बाहूबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को काफी लाभ मिलेगा.
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पटना: बिहार के बाहुबली नेता और शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन 14 साल से कटिहार के जेल में सजा काट कर रहे हैं. दरअसल, आनंद मोहन को डीएम जी कृष्णाया हत्याकंड के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मिली थी. सूत्रा के मुताबिक बता दें कि बिहार सरकार ने कैबिनेट में परिहार कानून में संशोधन किया है. सरकार के इस संशोधन ने बाहुबली की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है. अब जल्द ही आनंद मोहन जेल से बाहर होने की उम्मीद है.
सरकार के फैसले से रिहाई का रास्ता साफ
बिहार सरकार ने कैबिनेट में परिहार कानून के जेल मैनुअल 2012 के नियम 481(1) (क) में संशोधन किया है. सरकार के इस संशोधन से बाहूबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन को काफी लाभ मिलेगा. उम्मीद लगाई जा रही है कि वो जेल से भी रिहा हो सकते है.
डीएम हत्या मामले में मिली थी सजा
गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णया की बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पांच दिसंबर 1994 को हत्या करवा दी थी. इस हत्या में आनंद मोहन दोषी पाए गए. इस मामले में आनंद मोहन 14 साल से जेल में सजा काट कर रहे है.
जानें संशोधन में क्या हुआ बदलाव
बता दें कि बिहार जेल मैनुअल में सरकार ने संशोधन की अधिसूचना गृह विभाग द्वारा जारी कर दी गई है. कानून के जानकारों के अनुसार बिहार जेल मैन्युअल 2012 में संशोधन करके पूराने वाक्यांश को हटा दिया गया है और नए वाक्यांश को जोड़ दिया है. नए संशोधन में बता दें कि ड्यूटी पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को भी साधारण हत्या की श्रेणी में ही रखा जाएगा. इसके अलावा बता दें कि अब इसे पूर्व की तरह अपवाद नहीं माना जाएगा.
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