जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को झटका! चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट
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जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को झटका! चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court:  बिहार में कल जारी हुए जाति आधारित गणना मामले में बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को वाद सूची से नहीं हटाया जाए.

जाति आधारित गणना पर बिहार सरकार को झटका! चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट

पटना:Bihar Caste Cencus: बिहार में कल जारी हुए जाति जनगणना के मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में हुए जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन. भट्टी की पीठ ने इस मामले में आदेश दिया है कि मामले को शुक्रवार की वाद सूची से नहीं हटाया जाएगा. क्योंकि यह जिक्र किया गया था कि राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर को जाति-आधारित सर्वेक्षण डेटा जारी किया था. बता दें कि महात्मा गांधी की जयंती के दिन बिहार सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति आधारित सर्वेक्षण जारी किया.

रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की आबादी 36.01 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति 19.65 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 1.68 प्रतिशत है, जबकि राज्य की कुल 13 करोड़ से अधिक आबादी में ऊंची जातियां 15.52 प्रतिशत हैं. इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों के हित में नीतियां बनाने के लिए मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेक्षण प्रक्रिया या सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से बार-बार इनकार कर दिया था, हालांकि यह तर्क दिया गया था कि डेटा के प्रकाशन के बाद मामला निरर्थक हो जाएगा. 6 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने जाति-आधारित सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने के पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर अक्टूबर में सुनवाई टाल दी थी. शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि भारत में जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है और बिहार सरकार के पास राज्य में जाति-आधारित सर्वेक्षण के संचालन पर निर्णय लेने और अधिसूचित करने का कोई अधिकार नहीं है.

इनपुट- आईएएनएस

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