Bihar Teacher Transfer: इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में यह है कि महिला शिक्षकों को उनके पंचायत से बाहर के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी, जबकि पुरुष शिक्षकों को उनके अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग मिलने का प्रावधान है.
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Bihar Teacher Transfer Policy: बिहार शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है. इस पॉलिसी में हर पांच साल बाद शिक्षकों का अनिवार्य रूप से ट्रांसफर करने का प्रावधान जोड़ा गया है, जिससे बिहार में शिक्षक समुदाय में व्यापक असंतोष फैल गया है. इसके खिलाफ राज्य के कई शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. शिक्षक संगठनों ने इस पॉलिसी को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की है. वहीं इस नीति से प्रदेश के पुरुष शिक्षक काफी निराश हुए हैं. दरअसल, इस नई ट्रांसफर पॉलिसी में यह है कि महिला शिक्षकों को उनके पंचायत से बाहर के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी. वहीं जो पुरुष शिक्षक हैं उन्हें उनके अनुमंडल के बाहर पोस्टिंग मिलेगी. इससे पुरुष शिक्षकों को परिवार टूटने का डर सता रहा है.
नई शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी के नियमों के मुताबिक, हर 5 साल में स्कूल टीचर्स का ट्रांसफर किया जाएगा. शिक्षकों को उनके नजदीकी जिले या उपखंड में पोस्टिंग दी जाएगी. वहीं शिक्षकों को अपनी मनपसंद पोस्टिंग बताने का मौका मिलेगा. इसके लिए 10 विकल्प बता सकेंगे. इस नीति में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी स्कूल में 70 फीसदी से ज्यादा महिला टीचर न हों. ये बिहार टीचर ट्रांसफर के नियम सिर्फ उन्हीं शिक्षकों पर लागू होंगे जिन्होंने बिहार सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और साथ ही जो टीचर बीपीएससी से बहाली होकर आए हैं.
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वहीं इस नई नीति से पुरुष शिक्षकों यह डर सता रहा है कि यदि उनका पोस्टिंग नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अनुमंडल के बाहर हो जाती है तो उनके परिवार का क्या होगा? वे अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों की देखभाल कैसे कर सकेंगे. इस नीति का विरोध करते हुए एक पुरुष शिक्षक ने कहा कि यह कैसा सुधार है कि एक ही विभाग में पुरुषों के ट्रांसफर नीति अलग है और महिलाओं की ट्रांसफर नीति अलग है. क्या बिहार में शिक्षकों के लिए पुरुष होना गुनाह हो गया है. हमें शिक्षक होने पर गर्व है और अगले जन्म में भी मैं शिक्षक बनना चाहता हूं. लेकिन भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि यदि अगले जन्म में शिक्षक बनना है तो महिला शिक्षक ही बनाएं.
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