Jharkhand Chunav 2024: सीता सोरेन पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की 'गंदी' टिप्पणी, चुनाव आयोग पहुंची BJP
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Jharkhand Chunav 2024: सीता सोरेन पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की 'गंदी' टिप्पणी, चुनाव आयोग पहुंची BJP

Jharkhand Election 2024: बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने कहा कि अगर आज दुर्गा सोरेन जी जीवित होते तो क्या इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति उनकी पत्नी को ऐसा शब्द कह पाते?

इरफान अंसारी के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा

Jharkhand Vidhan Sabha Chunav 2024: झारखंड में मतदान की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, जुबानी जंग वैसे ही और तीखी होती जा रही है. इसी कड़ी में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का एक ऐसा बयान सामने आया है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है. दरअसल, इरफान अंसारी ने नामांकन के बाद बीजेपी नेत्री सीता सोरेन के खिलाफ काफी अभद्र टिप्पणी की है. उन्होंने कहा क सीता सोरेन बहुत खिलाड़ी और रिजेक्टेड मॉल हैं. इस बयान पर पलटवार करते हुए सीता सोरेन ने इरफान अंसारी को माफी मांगने की लिए कहा है. उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए. वहीं इस मामले को लेकर अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है.

बीजेपी नेता सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर इरफान अंसारी को राज्य बदर करने की मांग की है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि उनको नामांकन से रोका जाए साथ ही उनके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया जाए. इस मौके पर सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि सीता सोरेन जी एक अनुसूचित जनजाति और विधवा महिला हैं और किसी विधवा महिला को "रिजेक्टेड माल" कहकर संबोधित करना न सिर्फ आदिवासियों का अपमान है, बल्कि देश की सभी विधवा महिलाओं का भी अपमान है.

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उन्होंने कहा कि आदिवासी महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, वो अब जग जाहिर हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अगर आज दुर्गा सोरेन जी जीवित होते तो क्या इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति उनकी पत्नी को ऐसा शब्द कह पाते? बीजेपी नेता ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 में प्रावधान है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा गंभीर अपराध करेगा उसको दंडित किया जाएगा.

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