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Tej Pratap Yadav Divorce Case: लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और अभी बिहार सरकार में मंत्री तेजप्रताप यादव की शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई. तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय के बीच रिश्तों में दरार के बाद मामला तलाक तक पहुंच गया. इसके बाद अपने भरण पोषण की मांग को लेकर ऐश्वर्या राय पटना हाईकोर्ट चली गई. इस बार पटना हाईकोर्ट से ऐश्वर्या को ही झटका मिला है.
बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय लंबे समय से अलग रह रहे हैं. ऐश्वर्या ने इसी दौरान अपने भरण-पोषण की राशि को बढ़ाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अपील की थी. इसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय पर तल्ख टिप्पणी की है और लालू यादव को बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को इस मामले में राहत दी है.
पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ऐश्वर्या के द्वारा की गई मांग से साफ इंकार कर दिया और इस पर कोई आदेश नहीं दिया. इसके साथ ही ऐश्वर्या पर तल्ख टिप्पणी करते हुए जजों ने कहा कि भरण-पोषण के लिए उन्हें जो रकम मिल रही है वह ज्यादा है वह राशि भी वह अपने पति को वापस कर दें. ऐश्वर्या राय को अदालत ने कह दिया कि वह अब तक ली गई राशि वापस कर दे.
इसके साथ ही पटना हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई निचली अदालत को तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दे दिया. बता दें कि एक तरफ तेज प्रताप ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए मुकदमा दाखिल कर रखा है तो वहीं ऐश्वर्या राय ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है. वहीं पटना परिवार अदालत ने ऐश्वर्या राय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा था कि उसे गुजारा भत्ता के तौर पर हर महीने 22 हजार रुपए की रकम दी जाए. इसके साथ ही उसे मुकदमा लड़ने के लिए भी खर्च दिया जाए. इसके साथ ही तेज प्रताप यादव को यह भी आदेश दिया गया था कि वह 2 लाख रुपए की अतिरिक्त रकम भी अपनी पत्नी को दे.
बता दें कि 2018 में राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप और बिहार में मंत्री रहे दरोगा राय की पोती और राजद के नेता चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से की शादी हुई और यह शादी ज्यादा समय टिक नहीं पाई. पति-पत्नी के बीच रिश्ते में खटास साफ नजर आने लगी. वहीं एक दिन राबड़ी आवास से ऐश्वर्या रोते हुए निकली तो इस खबर नें खूब सुर्खियां बटोरी. फिर दोनों का मामला कोर्ट के समझ तलाक के लिए पहुंचा. इसके बाद ऐश्वर्या ने भी पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया. हालांकि ऐश्वर्या राय को अदालत की तरफ से भरण-पोषण की रकम देने का आदेश तो मिल गया लेकिन घरेलू हिंसा के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिली. इसी को लेकर ऐश्वर्या पटना हाईकोर्ट पहुंची थी जहां उसे इससे राहत नहीं मिली. बल्कि अदालत की तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा.