Minor Rape Case: बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट से वारंट जारी
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Minor Rape Case: बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट से वारंट जारी

Muzaffarpur: बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई है. मुजफ्फरपुर कोर्ट ने पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. यह वारंट नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जारी हुआ है. मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के ADJ -7-कम पास्को कोर्ट -2 ने आरोपी पूर्व मंत्री पर जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है.

पूर्व मंत्री वृषिण पटेल

Muzaffarpur: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल की मुश्किलें बढ़ गई है. मामले में अब मुजफ्फरपुर कोर्ट से पूर्व मंत्री के खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है. मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के ADJ -7-कम पॉस्को कोर्ट -2 ने आरोपी पूर्व मंत्री पर जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया है और हाजिर नहीं होने पर कोर्ट से गैरजमानती वारंट जारी हो सकता. हालांकि कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को कोर्ट मे हाजिर होने का आदेश दिया है.

मामले को लेकर पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति ने बताया कि 2023 में मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो अदालत में एक नाबालिग लड़की ने शिकायत दायर किया था. जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ पटना ले जाकर शारीरिक शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए. कोर्ट कंप्लेंट के आधार पर विशेष अदालत ने संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की.

पीड़िता के अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी लगातार 2 वर्षों तक शारीरिक शोषण करते रहे हैं. अभियुक्त पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और विधायक रह चुके हैं. अब इस मामले में जमानती वारंट जारी हो गया है. वहीं अगर अब नहीं उपस्थित हुए तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा.

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वहीं, मामले में पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के स्पेशल पीपी अजय कुमार ने बताया कि पूर्व मंत्री के खिलाफ 376 और पोक्सो 6 का मामला चल रहा है, अगर इसमें दोषी साबित हो जाते है तो 20 साल तक की सजा या उससे भी अधिक की सजा हो सकती है.

इनपुट: मणितोष कुमार

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