साहिबगंज में तैनात महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच का जिम्मा झारखंड हाईकोर्ट ने CBI को सौंपने का आदेश दिया.
Trending Photos
Ranchi: साहिबगंज में तैनात महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच का जिम्मा झारखंड हाईकोर्ट ने CBI को सौंपने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की के पिता की याचिका पर ये फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मामले की जांच CBI से करवाने का आदेश दिया है.
इसी साल मई में रूपा तिर्की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. मामले की जांच कर रही SIT ने इसे आत्महत्या करार दिया था. जिसके बाद रूपा के पिता देवानंद ऊरांव ने साहिबगंज पुलिस की रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट में CBI जांच के लिए याचिका दायर की थी.
ये भी पढ़ें: चतरा में दिखा 'खाकी' का बेरहम चेहरा, आर्मी जवान को बेरहमी से पीटा, 5 पुलिसकर्मी पर गिरी गाज
मंगलवार को मामले में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गयी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रुपा तिर्की की मौत की जांच का जिम्मा CBI को सौंपने का आदेश दिया.
बता दें की रूपा तिर्की रांची के रातू थाने के काठीटांड की रहने वाली थी. वह 2018 बैच के अवर निरीक्षक के रूप में बहाल हुई थी. तिर्की ने 3 मई को अपने साहिबगंज स्थित सरकारी आवास में गले में रस्सी का फंदा डालकर खुदकुशी कर ली थी.
ये भी पढ़ें: चक्रधरपुर में 'मौत की ट्रेन' ने 4 लोगों को रौंदा, रेल पुल पार करने के दौरान हादसा
साहिबगंज पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय SIT का गठन किया था. जिसने मामले में जांच के बाद रूपा तिर्की की मौत को आत्महत्या बताया था, लेकिन तिर्की के पिता ने इसे मानने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद रुपा तिर्की परिजनों के अलावा और भी सामाजिक संगठनों ने हाईकोर्ट में CBI जांच की मांग की गुहार लगाई थी.
रूपा तिर्की केस CBI के हवाले करने के हाईकोर्ट के आदेश की बीजेपी ने सराहना की. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा की उनकी पार्टी शुरू से रूपा तिर्की मामले की CBI जांच की मांग करते आयी थी. CBI जांच से रूपा तिर्की के आत्मा को शांति मिलेगी और उसके परिवार को न्याय मिलेगा.
(इनपुट: कामरान जलीली)