Jharkhand News: जमशेदपूर हिंसा मामले में सुनवाई पूरी, आरोपियों की जमानता पर फैसला सुरक्षित
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Jharkhand News: जमशेदपूर हिंसा मामले में सुनवाई पूरी, आरोपियों की जमानता पर फैसला सुरक्षित

Jharkhand News: जमशेदपूर में हिंसा के मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों के जमानत पर हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है.

Jharkhand News: जमशेदपूर हिंसा मामले में सुनवाई पूरी, आरोपियों की जमानता पर फैसला सुरक्षित

रांची: Jharkhand News: जमशेदपूर में हिंसा के मामले में बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों के जमानत पर हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रखा है. दरअसल, वर्ष 2023 के अप्रैल माह में रामनवमी के बाद जमशेदपुर में हुई हिंसा से जुड़े मामले में भाजपा नेता अभय सिंह समेत 14 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है.

मामले पर अदालत अब 21 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी. जिसके बाद प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर की गई है. जिसमें जमानत का आग्रह किया गया है. आपको बता दें कि इस वर्ष रामनवमी के बाद जमशेदपुर में हिंसा भड़क उठी थी. जमशेदपुर के शास्त्री नगर में एक धार्मिक झंडे के अपमान के बाद दो गुटों के बीच पथराव के बाद जमकर आगजनी की गई थी. जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे. प्रशासन ने क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दिया था.

उपद्रव के दौरान दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए थे. एक समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी. जिससे दूसरे समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी थी. उसके बाद हिंसा फैल गई. उपद्रवियों ने आगजनी शुरू कर दी. इस दौरान हुए हिंसक झड़प में छह पुलिसकर्मी घायल हुए थे. जिसके बाद जमशेदपुर के कदमा थाना में कांड संख्या 54/2023 दर्ज की गई थी.

इनपुट- आयुष

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