Jharkhand HC ने झारखंड सरकार से CM हेमंत की याचिका में दलील शुरू करने कहा, 2014 का है मामला
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Jharkhand HC ने झारखंड सरकार से CM हेमंत की याचिका में दलील शुरू करने कहा, 2014 का है मामला

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में CM हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट नेने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की.

 (फाइल फोटो)

Ranchi: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में CM हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट नेने विस्तृत सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की. झारखंड उच्च न्यायालय ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर कार्यवाही को चुनौती देने संबंधी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका में अपनी दलीलें शुरू करने का सोमवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया. अदालत ने राज्य सरकार को 17 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख पर अपनी दलीलें शुरू करने को कहा. 

 

जानें क्या है पूरा मामला

CM हेमंत सोरेन ने 2014 में आदित्यपुर पुलिस थाने में दर्ज एक मामले से उत्पन्न, उनके खिलाफ जमशेदपुर की एक अदालत में लंबित कार्यवाही को चुनौती दी थी. उन पर अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है. उच्च न्यायालय ने 2022 में उनके खिलाफ इसी तरह के एक और मामले को रद्द कर दिया था. 

वहीं, CM हेमंत सोरेन की तरफ से दायर की याचिका में कहा गया था कि पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में 2014 में वो चुनाव प्रचार करने गए थे. इस दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. उस दौरान उ पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया था. इस मामले की सुनवाई पश्चिम सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है. गौरतलब है कि CM हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188, 506 और 125 RP एक्ट की धाराओं में आरोपी बनाया गया है. 

(इनपुट भाषा के साथ) 

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