Tara Shahdev Case: रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास, कौशल रानी को 10 साल और मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद
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Tara Shahdev Case: रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास, कौशल रानी को 10 साल और मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद

Tara Shahdev Case: बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन मामले में लंबे इंतजार के बाद आज फैसला आ गया है. गुरुवार को तारा शाहदेव के साथ धोखे के साथ शा करने वाले रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Tara Shahdev Case: रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास, कौशल रानी को 10 साल और मुस्ताक अहमद को 15 साल कैद

रांची: Tara Shahdev Case: नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन केस में रांची सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. रंजीत कोहली की मां कौशल रानी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई तो मुश्ताक अहमद को 15 साल कैद की सजा हुई है. बता दें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था. दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी. शादी के बाद पता चला था कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था.

तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्‍लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा. तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था. इस मामले को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई थी. बाद में 2015 में इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया गया था.

हाईकोर्ट के आदेश पर इस केस को सीबीआई ने 2015 में टेक ओवर किया था. जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी. आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था. इसके बाद से तीनों ट्रायल फेस कर रहे थे.

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