झारखंड : खूंटी गैंगरेप में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 1.5-1.5 लाख का जुर्माना भी
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झारखंड : खूंटी गैंगरेप में 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 1.5-1.5 लाख का जुर्माना भी

अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग में मानव तस्करी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक करने आए पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपहरण कर उन्हें जबरन सात-आठ किलोमीटर दूर छोटाउली जंगल में ले जाकर बंदूक की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. 

चर्च के फादर अल्फोंस को भी सजा सुनाई गई है.

सोनू अंसारी/खूंटी : झारखंड के बहुचर्चित कोचांग गैंगरेप मामले में छह दोषियों को कोर्ट ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बीते साल खूंटी जिले के कोचांग गांव में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रेप की घटना ने पूरे देश को हिला दिया था.

अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग में मानव तस्करी के खिलाफ नुक्कड़ नाटक करने आए पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं का अपहरण कर उन्हें जबरन सात-आठ किलोमीटर दूर छोटाउली जंगल में ले जाकर बंदूक की नोक पर सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. इसके अलावा दल में शामिल पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट भी की गई. उन्हें पेशाब तक पिलाया गया था.

कोचांग पत्थलगड़ी प्रभावित इलाका था. इस इलाके में जागरूकता कार्यक्रम ना फैले, इस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया था. मामले में आरोपी अजुब सांडी पूर्ति, जुनास मुंडू, बाजी समद उर्फ टकला, एक चर्च के फादर अल्फोंस आइनद, जॉन जुनास तिडु, बलराम समद, को सजा सुनाई गई है. सभी को धारा 376-डी के तहत एक-एक लाख और 354-बी, 365 के तहत 50-50 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.

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चर्च के फादर अल्फोंस ने नुक्कड़ नाटक के दौरान पांचों लड़कियों के अपहरण के दौरान रोका नहीं था. ना ही पुलिस को इसकी सूचना दी थी. इसलिए फादर को भी इस पूरे प्रकरण का मुख्य सूत्रधार बनाया गया और कांड को साजिश के तहत अंजाम देने का आरोप में दोषी पाया गया.