Pashupati Paras News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को बंगला विवाद में पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उच्च न्यायालय ने पटना स्थित उनके पार्टी कार्यालय को खाली करने वाले आदेश पर स्टे लगा दिया है. दरअसल, पारस को बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने सात दिनों के अंदर पार्टी कार्यालय वाला सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था. जबकि, इस आदेश पर हाई कोर्ट ने 13 नवंबर तक स्टे लगा दिया है. देखें वीडियो.