कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों ने राज्य सरकारों को भी सख्त रवैया अपनाने को मजबूर कर दिया है. हरियाणा (Haryana) सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर कई पाबंदियों को घोषणा की है.
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चंडीगढ़: हरियाणा (Haryana) सरकार ने कोरोना महामारी (Corona Epidemic) का प्रसार रोकने के लिए नई गाइडलाइंस (New Corona Guidelines) जारी की है. इसके तहत 30 अप्रैल तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद करने का आदेश दिया गया है. साथ ही वाहनों में यात्रियों और कार्यक्रमों में लोगों की संख्या को भी सीमित किया गया है.
प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने कहा कि सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान, चाहे वे सरकारी हों या निजी, 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे. अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे.
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना महामारी (Corona Epidemic) की वर्तमान स्थिति को लेकर शुक्रवार की शाम को राज्य के लोगों को संबोधित किया. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. फिर भी जैसे-जैसे मामले बढ़ रहे थे, लोगों को सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है. प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन (New Corona Guidelines) में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. बिना मास्क बिना लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूलने का प्रावधान किया गया है.
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