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ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाणे जिले (Thane District) के भिवंडी में एक विशेष अदालत ने 38 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी किशोरी बेटी से बलात्कार (Teenager Daughter Raped) के आरोप (Accusation) से बरी (Acquitted) कर दिया.
बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण कानून (POCSO) संबंधी विशेष अदालत (Special Court) के न्यायाधीश वी. वी. वीरकर ने कहा कि अभियोजन पक्ष (Prosecutor) आरोपों को साबित करने में विफल (Fail) रहा है. अदालत (Court) ने यह फैसला (Decision) 17 जनवरी को दिया और आदेश (Order) की विस्तृत प्रति (Detailed Copy) शनिवार को उपलब्ध कराई गई.
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पिता पर मई 2018 में अपनी बेटी (Daughter) के साथ 10 बार बलात्कार (Rape) करने का आरोप (Allegation) लगाया गया था और लड़की द्वारा अपनी आपबीती मां को सुनाए जाने के बाद उसे गिरफ्तार (Arrested) कर लिया गया था. आपको बता दें कि झगड़े (Fight) के कारण पति-पत्नी (Husband-Wife) अलग रह रहे थे.
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अदालत (Court) ने कहा कि तनावपूर्ण संबंध (Strained Relationship) और दोनों पक्षों के बीच विवाद (Conflict) अपराध (Crime) का मकसद हो सकता है. वहीं यह आरोपी को फंसाने (Entrap) का भी मकसद (Motive) हो सकता है.
(इनपुट - भाषा)
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