नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि वह दिल्ली और केंद्र के बीच चल रहे विवाद में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर जारी अधिसूचना, जांच आयोग स्थापित करने और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की शक्तियों को लेकर दायर याचिकाओं पर शीघ्र फैसला दे.


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न्यायमूर्ति ए के सीकरी, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि दिल्ली के शासन में कई प्रशासनिक विवाद उठ रहे हैं इसलिये बीते साल एक नवंबर को सुरक्षित रखे गए फैसले को यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए. 


फैसले को आरक्षित रखने वाली दो सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति सीकरी कर रहे थे. उन्होंने कहा कि फैसला 'बेहद जल्द' सुनाया जाएगा. न्यायमूर्ति भूषण इस पीठ के दूसरे सदस्य थे. 


उच्चतम न्यायालय ने एक नवंबर को सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर जारी अधिसूचनाओं, जांच आयोग गठित करने और दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की शक्तियों को लेकर दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इससे पहले याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि उप राज्यपाल के पास दिल्ली में सेवाओं को संचालित करने की शक्तियां हैं. 


(इनपुट - भाषा)