नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को डीएमआरसी को मेट्रो स्टेशनों से आखिरी छोर तक सम्पर्क के लिए सेमी लो फ्लोर मिनी बसों की खरीद की इस निर्देश के साथ अनुमति दी कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए उनमें हाईड्रॉलिक लिफ्ट लगाई जाए. 


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मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव की एक पीठ ने दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के हाईड्रॉलिक लिफ्ट लगाने पर सहमत होने पर बसों की खरीद की अनुमति दी.


अर्जी निपुन मल्होत्रा की लंबित जनहित अर्जी में दायर की गई थी जो सेमी..लो फ्लोर बसों को सार्वजनिक परिवहन के लिए शामिल किये जाने का इस आधार पर विरोध कर रही थीं कि ये दिव्यांगों के अनुकूल नहीं हैं.


मल्होत्रा के वकील जय देहाद्रई ने शुरू में इस अर्जी का विरोध किया क्योंकि ये बसें लो फ्लोर नहीं हैं लेकिन तब सहमति जतायी जब प्राधिकारी इन बसों में हाईड्रॉलिक लिफ्ट लगाने को तैयार हो गए. डीएमआरसी ने यह कहते हुए सेमी..लो फ्लोर बसों की खरीद के लिए अनुमति का अनुरोध किया था कि फीडर सेवा वाहनों के उसके बेड़े की स्थिति अच्छी नहीं है.


उसने कहा था कि राज्य परिवहन विभाग इन बसों को पंजीकृत करने से इनकार कर रहा है क्योंकि उनमें लो फ्लोर नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने 2007 में आदेश दिया था.


(इनपुट - भाषा)