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नई दिल्ली: Covid-19 की दूसरी लहर का तगड़ा कहर झेलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली (Delhi) में अनलॉक (Unlock) शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर उल्लंघन (violation) देखा गया. लोग बिना मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं. इस पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि 'सुरक्षा नियमों का इस तरह उल्लंघन करने से तीसरी लहर तेज होगी और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है.'
दिल्ली हाई कोर्ट ने इन हालातों को देखते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi government) को इस संबंध में सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने यह भी कहा है कि दुकानदारों को जागरूक किया जाए और व्यापारी संगठनों के साथ इस मसले पर बैठकें की जाएं. ताकि लोग मास्क (Mask) लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने जैसे नियमों का सख्ती से पालन करें. साथ ही कोर्ट ने सरकारों से यह भी पूछा है कि लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है?
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जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा भेजी गई तस्वीरों के बाद संज्ञान लिया है. इन तस्वीरों में COVID-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन साफतौर पर दिखाई देता है. इन तस्वीरों को लेकर बेंच ने कहा, 'हमने दूसरी लहर में बड़ी कीमत चुकाई है. हम फिर से ऐसा नहीं होने दे सकते हैं. सरकार को कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है.'
Delhi High Court takes suo motu cognizance on various images of marketplaces circulated on WhatsApp where people were not wearing masks and not following COVID19 protocols. The Court issues notice to Centre and Delhi government asking them to file status report. pic.twitter.com/QKAGnFCBNY
— ANI (@ANI) June 18, 2021
कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली की सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक जगहों पर लोग बगैर मास्क के नहीं घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें. बता दें कि दिल्ली में चरणबद्ध अनलॉक के बीच कोविड सुरक्षा नियमों का उल्लंघन देखकर मंगलवार को डॉक्टरों ने आगाह करते हुए कहा था कि यदि लोग ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो कोविड के कारण स्थिति फिर से खराब हो सकती है. दिल्ली में अब तक संक्रमण के 14,31,868 और मौतों के 24,886 आंकड़े दर्ज हो चुके हैं.