नई दिल्‍ली: निर्भया केस (Nirbhaya Gang Rape Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोषी अक्षय (Akshay) की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में अक्षय के वकील एपी सिंह ने आरोप लगाया है कि यह फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं बल्कि जनता के दबाव में लिया गया है. 


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एपी सिंह ने कहा कि कोर्ट ने जनता के दबाव के आगे सारे मैरिट्स खारिज कर दिएय. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले में सबूत-तथ्य तो होते हैं लेकिन कई बार तथ्यों के आधार पर फैसला नहीं होता. सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में TIP डाउटफुल है ये बात रखी गई लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. उन्होंने यह भी कहा कि निर्भया के दोस्त अविंद्र पांडे ने पैसे लेकर बयान दिए और यह बात स्टिंग के जरिए सभी के सामने आ चुकी है. हमने कोर्ट के सामने सभी तथ्य रखे लेकिन कोर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया. 


आपको बता दें कि अन्य तीनों दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले ही ख़ारिज हो चुकी है. यानी सभी चारों दोषियों की फांसी की सजा बरकरार रहेगी. अब दोषियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पेटिशन दायर करने का क़ानूनी अधिकार बचा है. राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी दायर कर सकते हैं.


अब इसके बाद दोपहर दो बजे पटियाला हाउस कोर्ट में दोषियों को जल्‍द फांसी देने की याचिका पर सुनवाई होगी. पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका निर्भया के माता-पिता ने दायर की है.


इससे पहले आज सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर भानुमति की अगुआई वाली 3 सदस्यीय बेंच में अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई हुई थी. दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह को बहस के लिए 30 मिनट का समय दिया गया था.