Parliament: केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार
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Parliament: केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार

Arvind Kejriwal: संदीप पाठक ने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, आज हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे. 

Parliament: केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP ने किया राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार

Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजे जाने के बाद, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है कि उसके सांसद गुरुवार को संसद के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का बहिष्कार करेंगे. तीसरी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के गठन के बाद यह पहला राष्ट्रपति अभिभाषण होगा.

आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि राष्ट्रपति और संविधान सर्वोच्च हैं और जब न्याय के नाम पर तानाशाही की जाती है, तो आवाज उठाना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा, आज हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे.  यह पूछे जाने पर कि क्या INDIA ब्लॉक की अन्य पार्टियां भी राज्यसभा में आपके साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेंगी, तो इस पर पाठक ने कहा, इस बारे में INDIA गठबंधन की शेष पार्टियों के साथ हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेगी.

कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा तीन दिन की  हिरासत पर 
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया. अवकाशकालीन न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की सभी दलीलों पर गौर करने के बाद अरविंद केजरीवाल को 29 जून 2024 तक सीबीआई रिमांड पर रहने की अनुमति दे दी. रिमांड अवधि के दौरान अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके वकील को हर दिन 30-30 मिनट मिलने की अनुमति दी.

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सीबीआई मीडिया में हमें बदनाम कर रही है 
अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं साथ रखने की भी अनुमति दी है. सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट को संबोधित करते हुए कहा, सीबीआई जो दावा कर रही है वह बिल्कुल झूठ है. सीबीआई की तरफ से यहां दावा किया गया है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, जो पूरी तरह से झूठ है. मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है. मैं भी निर्दोष हूं.  हमें मीडिया में बदनाम करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा, "सीबीआई सूत्रों के हवाले से मीडिया में हमें बदनाम कर रहे हैं. इनका प्लान है कि मीडिया के फ्रंट पेज पर ये चला दे कि केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर डाल दिया. हालांकि, कोर्ट ने कहा," मैंने आपका बयान पढ़ा है. आपने ऐसा नहीं कहा है.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि निचली अदालत के आदेश पारित करने से पहले कम से कम धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 45 की दो शर्तों की पूर्ति पर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी. 
Input: Ani