किस जुर्म में Allahabad HC ने नोएडा अथॉरिटी की CEO को जारी किया गैरजमानती वारंट?
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किस जुर्म में Allahabad HC ने नोएडा अथॉरिटी की CEO को जारी किया गैरजमानती वारंट?

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा विकास प्राधिकरण (NDA) की सीईओ (CEO) ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट की अवमानना के मामले में वारंट जारी किया है.

किस जुर्म में Allahabad HC ने नोएडा अथॉरिटी की CEO को जारी किया गैरजमानती वारंट?

नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने नोएडा विकास प्राधिकरण (NDA) की सीईओ (CEO) ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट की अवमानना के मामले में वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने पुलिस को 48 घंटे के भीतर ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर 13 मई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव की बेंच ने यह आदेश दिया है.

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दरअसल मामला नोएडा में बस टर्मिलन निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ हैं. इस मामले में हाईकोर्ट ने किसानों की जमीन वापस करने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद अथॉरिटी वहां भी मुकदमा हार गई. केस हारने के बाद नोएडा विकास प्राधिकरण ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया. इसके बाद किसानों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. अवमानना याचिका पर कल सुनवाई के दौरान ऋतु माहेश्वरी पेश नहीं हुई जिसके बाद अदालत ने वारंट जारी किया.

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नोएडा अथॉरिटी के वकील रविंद्र श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि ऋतु माहेश्वरी की फ्लाइट 10:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि उनको यहां 10 बजे हाजिर हो जाना चाहिए था. यह कोर्ट की अवमानना है. क्या अब कोर्ट उनकी सुविधा के हिसाब से काम करेगा.

हाईकोर्ट के अनुसार नोएडा की सीईओ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त आधार है. नोएडा के सीजेएम इसका पालन करवाएंगे. इस आदेश की एक प्रतिलिपि 48 घंटे के भीतर गौतमबुद्धनगर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को उपलब्ध कराई जाए. 

इस मामले की अगली सुनवाई 13 मई को होगी. उस दिन ऋतु माहेश्वरी को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने पेश करेगी.

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