ED: जमानत पर छूटे केजरीवाल के बयान पर कार्रवाई की मांग SC ने की खारिज, कहा-सरेंडर की तारीख फिक्स है
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ED: जमानत पर छूटे केजरीवाल के बयान पर कार्रवाई की मांग SC ने की खारिज, कहा-सरेंडर की तारीख फिक्स है

Arvind Kejriwal Interim  Bail: प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अरविंद केजरीवाल रैली में बयान दे रहे हैं कि अगर आप लोगों ने AAP को वोट दिया तो 2 जून को केजरीवाल को जेल नहीं जाना पड़ेगा. इसपर कोर्ट ने कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच है.

ED: जमानत पर छूटे केजरीवाल के बयान पर कार्रवाई की मांग SC ने की खारिज, कहा-सरेंडर की तारीख फिक्स है

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ईडी ने अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल के बयान के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ईडी की ओर से पेश तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को अरविंद केजरीवाल के उस बयान के बारे में बताया, जिसमें वो 2 जून को जेल न जाने की बात कह रहे हैं. सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर खन्ना ने कहा कि हमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना न्यायसंगत लगा था. अरविंद केजरीवाल को कोई विशेष छूट नहीं मिली है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस फैसले की आलोचनात्मक समीक्षा का हम स्वागत करते हैं. दरअसल, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले ही कहा था कि वो नहीं मानते कि केजरीवाल का इसतरह जेल से बाहर आना रुटीन जजमेंट है. देश में बड़ी संख्या में लोगों का मानना है कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है.

आखिर क्या कहा था केजरीवाल ने
ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए. तुषार मेहता ने उस बयान का कोर्ट में विरोध किया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने चुनावी रैली में कहा था कि अगर लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया तो मुझे 2 जून को जेल नहीं जाना पड़ेगा. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनके पूर्वानुमान पर कुछ नहीं कह सकते. इस दौरान केजरीवाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने भी ऐसा बयान दिया है, लेकिन उनका नाम सुनवाई के दौरान नहीं लिया गया.

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कोर्ट ने खारिज की ईडी की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है कि केजरीवाल को कब तक सरेंडर करना है. इसके लिए हमने तारीख तय की है. कोर्ट ने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने की वजह भी बताई है. ये शीर्ष अदालत का फैसला है. कानून का शासन इसी से संचालित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल ने जो कहा वो उनकी धारणा है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने ईडी की दलील को खारिज कर दिया.

1 जून तक के लिए जमानत
बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी. इस दौरान कोर्ट ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई थीं. हालांकि, इन शर्तों में चुनावी प्रचार से रोकने को लेकर कोई बात नहीं कही गई थी. केजरीवाल को अदालत ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है. उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले के मामले में हुई है.