आजीविका चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, इन लोगों को दिए जाएंगे तिपहिया वाहन
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आजीविका चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, इन लोगों को दिए जाएंगे तिपहिया वाहन

दिल्ली सरकार का उद्देश्य कि इन उपकरणों की मदद से दिव्यांगजनों को शिक्षा और रोजगार पाने की उनकी क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा. 

  • - सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुआई में दिल्ली कैबिनेट ने ‘सुगम्य सहायक योजना’ को दी मंजूरी*
  • - केजरीवाल सरकार दिव्यांगजनों का आवागमन करेगी आसान, देगी मोटर चालित तिपहिया वाहन*
  • - सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुआई में दिल्ली कैबिनेट ने ‘सुगम्य सहायक योजना’ को दी मंजूरी
  • - योजना के तहत समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजनों को स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन, व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराएगा
  • - पांच साल के लिए एजेंसी से करार किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग कैंप लगाकर दिव्यांगजनों में उपकरण बांटेगा- सौरभ भारद्वाज

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आजीविका चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, इन लोगों को दिए जाएंगे तिपहिया वाहन

नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके आवागमन को आसान बनाएगी. इसी उद्देश्य से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट ने ‘सुगम्य सहायक योजना’ को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत समाज कल्याण विभाग की ओर से पात्र दिव्यांगजनों को मोटर से चलने वाले तिपहिया वाहन दिए जाएंगे. इसके अलावा, ऐसे लोगों को स्मार्ट छड़ी, कान की मशीन, व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराएगा.

कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिव्यांगजनों को ये उपकरण मुहैया कराने के लिए एजेंसी के साथ पांच साल के लिए करार किया जाएगा और समाज कल्याण विभाग विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों में इन उपकरणों को बांटेगा. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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बैठक के दौरान कैबिनेट ने दिव्यांगजनों के आवागमन को आसान बनाने के लिए ‘सुगम्य सहायक योजना’ के कार्यान्वयन को मंजूरी दी. समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों के आवागमन की सुविधा के लिए इस योजना का प्रस्ताव रखते हुए कैबिनेट के सामने नोट पेश किया. इसके तहत विभाग द्वारा दिव्यांगजनों का आवागमन सुगम बनाने के लिए स्मार्ट छड़ी,  कान की मशीन, व्हीलचेयर, मोटर से चलने वाले तिपहिया वाहन उपलब्ध कराएगा. इन उपकरणों के मिलने से दिव्यांगजनों की कार्य क्षमताओं में वृद्धि होगी.

इस तरह के उपकरणों की उपलब्धता दिव्यांगजनों की अधिक गतिशीलता को बढ़ावा देगी और उन्हें कहीं पर भी आने-जाने में होने वाली समस्याओं से निपटने में मदद करेगी. सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजनों को हर संभव मदद कर उनको समाज की मुख्यधारा में लाया जाए. इन उपकरणों की मदद से दिव्यांगजनों को शिक्षा और रोजगार पाने की उनकी क्षमताओं को भी बढ़ाया जा सकेगा.

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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्पेशली एबल्ड यानी दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्टिफिशियल लिम्ब्स उपलब्ध कराए जाएंगे. इस संबंध में 5 साल के लिए एक एजेंसी के साथ करार किया जा रहा है. समाज कल्याण विभाग द्वारा अलग-अलग जगहों पर कैंप आयोजित कर ऐसे जरूरतमंद लोगों को यह सुविधा दी जाएगी. इसके तहत आर्टिफिशियल लिम्ब्स, चलने के लिए बैसाखी और मैकेनिकल ट्राई-साइकिल्स आदि चीजें अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा स्पेशली एबल्ड लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी.

योजना के तहत पात्रता और मानदंड

‘सुगम्य सहायक योजना’ का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी की तरफ से पात्रता और मानदंड तय किए गए हैं. जो निम्न हैं-

पहला- आवेदक 40 फीसद या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए. इसके लिए विकलांगता प्रमाण पत्र या दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार अधिकृत चिकित्सा संस्थान द्वारा जारी UDID कार्ड मान्य होगा.

दूसरा- आवेदक को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए.

तीसरा- परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

चौथा- आवेदक को पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से सामान्य या अन्य योजना का लाभ न मिला हो. हालांकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को व्हीलचेयर, मोटर से चलने वाले तिपहिया वाहन को छोड़कर अन्य उपकरण प्राप्त करने के लिए कोई सीमा नहीं लगाई गई है.

पांचवां- आवेदकों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है. इसके साथ आवेदक या उनके माता-पिता या अभिभावक को एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि उन्होंने किसी अन्य राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र सरकार या अन्य किसी स्रोत से समान या अन्य वस्तु का लाभ नहीं उठाया है.

(इनपुटः बलराम पायंडे)