Delhi के बाद NCR के इस जिले में पटाखों पर बैन, सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति
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Delhi के बाद NCR के इस जिले में पटाखों पर बैन, सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति

दिल्ली के बाद गुरुग्राम में भी प्रदूषण को लेकर दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया गया है. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है. बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है

Delhi के बाद NCR के इस जिले में पटाखों पर बैन, सिर्फ ग्रीन पटाखों की अनुमति

देवेंद्र भारद्वाज/गुरुग्राम: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशानुसार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र सहित पूरे राज्य में केवल ग्रीन पटाखे बनाने, चलाने व उनकी बिक्री की अनुमति दी गई है. अन्य सभी प्रकार के पटाखे व सामान्य पटाखे बनाने, बेचने तथा चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है.

बता दें कि यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक जारी रहेगा. प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है. बोर्ड ने केवल ग्रीन पटाखे चलाने की छूट दी है. इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि जिला गुरुग्राम में इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा.

उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. यादव के अनुसार बोर्ड ने कहा है कि अक्टूबर से जनवरी के बीच प्रदेश में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है. इसलिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है.

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दिल्ली नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटाने से किया इनकार

खबरों की मानें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे जुड़े इलाकों में भी पटाखों पर बैन लगाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल पटाखों से बैन हटाने से इंकार कर दिया है. कोर्ट का कहना है कि दिवाली की छुट्टियों से पहले इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी. हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली-NCR के लिए विशेष आदेश जारी किए थे. हमारा आदेश स्पष्ट है. शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया है.

तो वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की याचिका पर सुनवाई हुई थी. याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था. जानकारी के मुताबिक, मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन रहने वाला है. भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में इस फैसले को संस्कृति के खिलाफ बताया.

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