साकेत कोर्ट (Saket Court) ने आज आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी.
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नई दिल्ली : साकेत कोर्ट (Saket Court) ने आज आम आदमी पार्टी (Aam Admi Party) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी. बृहस्पतिवार शाम को उन्हें पांच समर्थकों के साथ गिरफ्तार किया गया था.
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दिल्ली पुलिस ने विधायक पर दंगा भड़काने व सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था. मदनपुर खादर में एमसीडी की अतिक्रमणरोधी कार्रवाई का विरोध करने पर अमानतुल्लाह खान को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. इस दौरान पुलिस पर पथराव हो गया था.
विधायक व उनके समर्थकों को रात में कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें कोर्ट ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इसके बाद आप विधायक अमानतुल्लाह के ट्विटर हैंडल से उनकी पत्नी शाफिया ने ट्वीट कर पति की जान को खतरे का अंदेशा जताया था.
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दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शुक्रवार को बताया कि अमानतुल्लाह खान को 30 मार्च को ही बीसी (बैड कैरेक्टर) घोषित किया जा चुका है. विधायक के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने व मारपीट करने समेत अब तक 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
पुलिस का दावा है कि अमानतुल्लाह एक आदतन अपराधी हैं. जामिया नगर एसएचओ ने 28 मार्च को अमानतुल्लाह खान को बंडल ए का बीसी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी किया गया था, जिस पर डीसीपी ने 30 मार्च को मुहर लगा दी थी.