Gurugram News: गुरुग्राम में 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर बैन रहेगा. दीवाली और गुरुपर्व के दिन रात आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं. इसी तरह से क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकती है.
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Gurugram News: गुरुग्राम में इस बार रोशनी के पावन पर्व दीपावली पर केवल ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी कर सकेंगे. दिवाली पर पटाखों की वजह से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से ग्रीन पटाखों के अलावा सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उनके उत्पादन पर बैन लगा दिया गया है.
इस साल गुरूग्राम में पटाखों पर रोक लगने के कारण जिले में आतिशबाजी के पुराने नजारे देखने को नहीं मिलेंगे. दिवाली, गुरुपर्व और क्रिसमस के दिन लोगों को सीमित मात्रा में केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी. गुरुग्राम जिला प्रशासन इस बार वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर भी रोकने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से लोग सीमित मात्रा में ही पटाखे जला सकेंगे. डीसी ने आदेश जारी किया है कि दीवाली और गुरुपर्व के दिन रात आठ से दस बजे तक ग्रीन पटाखे छोड़े जा सकते हैं. इसी तरह से क्रिसमस से एक दिन पहले रात को 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकती है.
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वहीं जिला उपायुक्त निशांत यादव ने लोगों से अपील की है कि वह पटाखों का कम प्रयोग करें. जिला उपायुक्त ने कहा कि दीपावली के बाद पटाखों के कारण कहीं न कहीं प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है. इसलिए लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखे जलाएं. वहीं 22 अक्टूबर से 31 जनवरी तक पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर बैन रहेगा.
पटाखे जलाने के साथ ही पटाखों की ब्रिक्री को लेकर भी इस बार गुरुग्राम जिला प्रशासन काफी सख्त नजर आ रहा है. जिले में केवल निर्धारित जगहों पर ही पटाखों की ब्रिक्री हो सकेगी. वहीं दुकानों में केवल ग्रीन पटाखे मिलेंगे. अगर कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं का कहना है कि उनके पास केवल ग्रीन पटाखे ही हैं. वह सभी दुकानों पर ग्रीन पटाखे की बिक्री कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण स्तर कम रहता है. उनका कहना है कि ग्रीन पटाखे का प्रयोग प्रदूषण कम होता है, जिसकी वजह से प्रशासन द्वारा ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है.
Input- Devender Bhardwaj
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