बलराम पाण्डेय/नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने निगम के एकीकरण के बाद संपूर्ण निगम क्षेत्र में सामान्य व्यापार और भंडारण लाइसेंस की समान दरें लागू कर दी हैं. दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में नए सामान्य व्यापार और भंडारण लाइसेंस के लिए निगम द्वारा स्वीकृत लाइसेंस शुल्क की नई दरों के अनुसार 10 वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए और बी के लिए 3968 रुपये, ग्रुप सी और डी के लिए 2645 रुपये, ग्रुप ई और एच के लिए 1323 रुपये देने होंगे. वहीं 10-20 वर्गमीटर के बीच के एरिया के लिए ग्रुप ए और बी के लिए 9919 रुपये, ग्रुप सी और डी के लिए 6613 रुपये,  ग्रुप ई और एच के लिए 3306 रुपये देने होंगे.


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21 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर तक क्षेत्र के लिए ग्रुप ए और बी के लिए 9,919 रुपये देने होंगे. साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक एरिया होने पर 166 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से देने होंगे. ग्रुप सी और डी के लिए 6,613 रुपये साथ ही 20 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 132 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे. इसके अलावा ग्रुप ई और एच के लिए 3,306 रुपये के साथ ही 20 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देने होंगे.


इसके साथ ही 400 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए और बी के लिए 72,996 रुपये के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र के लिए 83 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देने होंगे. ग्रुप सी और डी के लिए 56,773 रुपये साथ ही 400 वर्गमीटर से ज्यादा एरिया होने पर 66 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करना होगा. इसके अलावा ग्रुप ई और एच के लिए 40,926 रुपये के साथ ही 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल होने पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा.


इसके अलावा शोरूम, रिटेल आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर से जुड़े स्टोर, गैस/सीएनजी गोदाम/भंडारण, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद की केटेगिरी के लिए ग्रुप ए और बी के तहत 66,125 रुपये के साथ ही ज्यादा एरिया होने पर 166 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देने होंगे. ग्रुप सी और डी के लिए 52,900 रुपये के साथ ही ज्यादा एरिया होने पर 132 प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो. ग्रुप ई और एच के लिए 39,675 रुपये साथ ही ज्यादा एरिया होने पर 99 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो भी ज्यादा हो तो शुल्क देना होगा.


1 अपैल 2025 से उपरोक्त उक्त दरों के लागू होने की तारीख से हर 3 वर्ष में सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा लाइसेंस का नवीनीकरण 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक किया जा सकता है. लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर बिना किसी जुर्माने के और उसके बाद 5 प्रतिशत प्रति महीने का और वर्ष के अंत में दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा.


बता दें कि 2012 में दिल्ली नगर निगम के विभाजन के उपरांत तीनों निगमों ने अपने निगमक्षेत्र में संशोधित डीएमसी अधिनियम 2011 के प्रावधानों के अनुसार अपनी लाइसेंस नीति का मसौदा और शुल्क तय किया गया था. इस प्रकार तीनों पूर्व निगमों द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना में असमानताएं विद्यमान थीं. निगम के एकीकरण के बाद इस संबंध में एकरूपता स्थापित करने के लिए दिल्ली में एकसमान दरें लागू कर दी हैं.


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