Ghaziabad News: गाजियाबाद में दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, बाल-बाल बची 4 लोगों की जान
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Ghaziabad News: गाजियाबाद में दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, बाल-बाल बची 4 लोगों की जान

Ghaziabad News: गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित टी-होम्स सोसाइटी में गुरुवार देर रात एक लिफ्ट नीचे गिर गई, हादसे के समय लिफ्ट में बुजुर्ग सहित 4 लोग मौजूद थे. 

Ghaziabad News: गाजियाबाद में दूसरी मंजिल से गिरी लिफ्ट, बाल-बाल बची 4 लोगों की जान

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बार फिर लिफ्ट गिरने का मामला सामने आया है, हादसे के वक्त लिफ्ट में 4 लोग मौजूद थे. गनीमत रही कि इसमें किसी को कोई चोट नहीं आई. गाजियाबाद में लिफ्ट गिरने का मामला ठीक उसी दिन सामने आया है, जब यूपी की योगी सरकार ने कैबिनेट में लिफ्ट एक्ट को पास किया. 

क्या है पूरा मामला
गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित टी-होम्स सोसाइटी में गुरुवार देर रात एक लिफ्ट नीचे गिर गई. हादसे के दौरान लिफ्ट में एक बुजुर्ग और महिला समेत 4 लोग मौजूद थे. लिफ्ट सेकेंड फ्लोर से बेसमेंट में गिरी, जिसकी वजह से उसमें मौजूद सभी लोग डर गए. हादसे के बाद लिफ्ट में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इस दौरान हादसे की वजह से वो लोग काफी समय तक डरे हुए नजर आए. 

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लोगों ने किया हंगामा
सोसाइटी में चलने वाली एक मात्र लिफ्ट के गिरने के बाद वहां मौजूद लोगों ने काफी हंगामा किया. यही नहीं लोगों ने बिल्डर पर कोई सुविधा नहीं देने का आरोप लगाया. लोगों ने कहा कि बिल्डर द्वारा कॉमन फैसिलिटी चार्ज लगा दिया गया है. यहां की सारी लिफ्ट बंद पड़ी हैं, जिसकी वजह से बुजुर्गों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है. 

लागू हुआ लिफ्ट एक्ट
गुरुवार को ही यूपी की योगी सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर अधिनियम-2024 लागू किया है, जिसे कैबिनेट ने पास कर दिया है. इस एक्ट के लागू होने के बाद लिफ्ट और एक्सेलेटर का 6 महीने के अंदर पंजीकरण कराना होगा. यही नहीं लिफ्ट में किसी भी प्रकार का हादसा होने पर बिल्डर को मुआवजा देना होगा. इस एक्ट के लागू होने के बाद लगभग 2 से ढाई लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा. 

 

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