Haryana PGT Recruitment: PGT अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, पैटर्न बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने परीक्षा पर लगाई रोक
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Haryana PGT Recruitment: PGT अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, पैटर्न बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने परीक्षा पर लगाई रोक

Haryana PGT Recruitment: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) ने बार-बार परीक्षा का पैटर्न बदलने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी है, इसके साथ ही हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है. 

Haryana PGT Recruitment: PGT अभ्यर्थियों को बड़ा झटका, पैटर्न बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए HC ने परीक्षा पर लगाई रोक

Haryana PGT Recruitment: लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से होने वाली हरियाणा  PGT भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है,पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) ने इस मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी है, इसके साथ ही हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा है. 

क्या है पूरा मामला? 
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) में भिवानी की पूनम द्वारा PGT भर्ती परीक्षा के पैटर्न को बार-बार बदलने के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी. पूनम के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने PGT के विभिन्न विषय के शिक्षकों को पद भरने के अगस्त 2019 में विज्ञापन जारी किया गया था. नवंबर 2020 में HPSC को पद भरने की जिम्मेदारी दी गई और फिर से विज्ञापन जारी हुआ. दिसंबर 2022 में HPSC ने  परीक्षा का पैटर्न जारी किया जिसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाने थे. इसके बाद HPSC ने फिर से विज्ञापन जारी किया, जिसके अनुसार परीक्षा दो चरणों में होगी. पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी. HC में दायर याचिका में यातिकाकर्ता ने कहा कि विज्ञापन जारी होने के बाद बार-बार नियमों में बदलाव करना सही नहीं हैं. वो पिछले 4 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही है, ऐसे में हर बार नियमों में संसोधन करना अवैध है. 

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4 साल से लटक रही परीक्षा

- हरियाणा में 2019 में 4476 पदों के लिए भर्ती निकली. 
- 2021 में फिर इन्हीं पदों के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला गया.
- पहले परीक्षा की जिम्मेदारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की थी, जिसे  हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को दे दिया गया.
- दिसंबर 2022 में HPSC ने 50 प्रतिशत अंक लाने जरूरी और निगेटिव मार्किंग को शामिल करने के बाद तीसरी बार विज्ञापन जारी किया. 
- 29 मार्च को एक बार फिर से इसमें संसोधन किया गया, जिसके अनुसार PGT के लिए दो चरणों में परीक्षा होगी, पहली प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा. 
- अब HC ने बार-बार पैटर्न बदलने की याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा पर रोक लगा दी.

HC ने नोटिस भेजकर मांगा जवाब
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (HC) ने परीक्षा का पैटर्न बदलने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई करते हुए PGT परीक्षा पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और आयोग को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब भी मांगा है. PGT के कुल 4,476 पदों पर 45 हजार युवाओं ने आवेदन किया है. 4 बार पैटर्न बदलने और अब HC द्वारा परीक्षा पर रोक लगाने के बाद इसकी तैयारी में जुटे हजारो छात्रों का भविष्य एक बार फिर अधर में लटक गया है. 

 

 

 

 

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