हरियाणा में पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर चुने गए आवेदकों को अब और इतंजार करना पड़ सकता है. क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले 17 अगस्त तक बढाया था.
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हरियाणा: हरियाणा में पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर चुने गए आवेदकों को अब और इतंजार करना पड़ सकता है. क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले 17 अगस्त तक बढाया था. जिसे एक बार फिर से 9 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है.
मामले पर आवेदकों का पक्ष
याचिका दाखिल करते समय 41 आवेदकों ने हाईकोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने पुरुष और महिला कांस्टेबल के 6600 पदों पर विज्ञापन जारी किया था. इसके बाद भर्ती के लिए परीक्षा भी आयोजित कराई गई. परीक्षा के बाद और सभी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया गया, लेकिन जब बात भर्ती की आई तो हरियाणा सरकार ने नॉर्मलाइजेशन की नीति को अपना लिया. याचिकर्ता ने भी कहा कि नॉर्मलाइजेशन की नीति के चलते एक शिफ्ट में अच्छे अंक लेने वाले अभियार्थी भी अंतिम सूची से बाहर हो सकते है.
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से किए सवाल
वहीं इस पूरे मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किए. हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि ऐसे कितने अभियार्थी हैं जो एक ही शिफ्ट में परीक्षा में बैठे थे और उनके उत्तर एक जैसे थे. इस पर याचिका दाखिल करने वाले आवेदकों ने कहा कि अगर चुने गए लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए तो याचिका का कोई समर्थन नहीं रह जाएगा. इस पर हाईकोर्ट ने अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने पर रोक को 9 सितंबर तक बढ़ा दिया है. कोर्ट का कहना है कि अब हमारे सामने यह सवाल है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल जैसा मेथड अपनाना कितना सही है.