Karnal News: आंदोलन पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे, जब खुलेगा बॉर्डर तब ही जाएंगे दिल्ली- किसान नेता
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Karnal News: आंदोलन पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे, जब खुलेगा बॉर्डर तब ही जाएंगे दिल्ली- किसान नेता

Karnal Kishan: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह में खोलने का आदेश पारित किया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई.

Karnal News: आंदोलन पर बैठे हैं और बैठे रहेंगे, जब खुलेगा बॉर्डर तब ही जाएंगे दिल्ली- किसान नेता

Haryana News: करनाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गई थी कि मामला लटक जाए, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि रास्ता किसानों ने नहीं बंद किया बल्कि सरकार ने किया है. हमारा आंदोलन पहले भी चल रहा था आगे भी चलता रहेगा. जब भी रास्ता खुलेगा हम दिल्ली जाएंगे जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनता और किसानों की जो मांगे हैं वह पूरी नहीं होती तब तक धरना चलता रहेगा.

बॉर्डर खुलने पर जाएंगे दिल्ली- जगदीप सिंह
वहीं किसान नेता जगदीप सिंह औलख ने कहा कि हरियाणा सरकार इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि मामला लड़ सके, लेकिन इससे लोगों को पता चल गया है कि यह रास्ते किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने बंद किया है. जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम अपना आंदोलन करते रहेंगे. हम बैठे हैं और बैठे रहेंगे जब भी बॉर्डर खुलेगा हम दिल्ली जाएंगे. 

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया
किसान आंदोलन के दौरान वाटर कैनन बॉय नवदीप सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन पहले भी चल रहा था. अब भी चलता रहेगा, लेकिन लोगों के मन में जो बातें थीं वह खत्म हो गई हैं कि यह किसान नहीं सरकार कर रही है. इस मामले को सरकार को हल करना चाहिए. लोकसभा चुनाव में भी सरकार को नुकसान हुआ और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सरकार को नुकसान होगा. फिर कहेंगे किसानों ने हमें गांव में नहीं घुसने दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अंबाला के पास शंभू सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. शंभू सीमा पर किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह एक स्वतंत्र समिति गठित करने का प्रस्ताव देता है. यह समिति किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क करके उनकी मांगो का व्यावहारिक समाधान निकालेगी. जो निष्पक्ष, न्यायसंगत और सभी के हित में होगा. 

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13 फरवरी से किसान डाले हैं डेरा 
गौरतलब है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे-1 पर शंभू बॉर्डर को एक सप्ताह में खोलने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, 24 जुलाई यानी आज तक शंभू बॉर्डर को खोला जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. हरियाणा सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. हरियाणा हाईकोर्ट पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और कहा कि शंभू बॉर्डर के पास यथास्थिति बनाए रखी जाए, जहां किसान 13 फरवरी से डेरा डाले हुए हैं.

Input- KAMARJEET SINGH

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