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Haryana News: हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले किए गए वादे को पूरा करते हुए हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 पारित कर दिया है. इस विधेयक के माध्यम से 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की आयु तक सुरक्षित हो गई हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 50 हजार रुपए तक वेतन वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का तोहफा मिला है. यह विधेयक उनके हितों की रक्षा के लिए लोकतंत्र के मंदिर में पारित किया गया है.
कौशल रोजगार निगम का गठन
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया, जिससे 1 लाख 20 हजार कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति तक सुरक्षित होंगी. इसके साथ ही, 50,000 रुपए से ऊपर वेतन वाले कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए भी एक नया विधेयक लाने की योजना है. सैनी ने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भी निशाना साधा, जिसमें कर्मचारियों का शोषण और ठेकेदारों द्वारा मानदेय का कम भुगतान शामिल था. वर्तमान सरकार ने इन गलत नीतियों को सुधारने का कार्य किया है.
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मुख्यमंत्री की पारदर्शी भर्ती नीति
मुख्यमंत्री ने हाल ही में निगम के तहत भर्तियों में पारदर्शिता बरतने की बात कही. उन्होंने बताया कि पहले से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पोर्ट किया गया है और नए कर्मचारियों को भी नियुक्ति दी गई है. राज्य सरकार ने डेप्लॉयमेंट ऑफ कॉटरेक्चुअल पॉलिसी के तहत पैरामीटर तय किए हैं, जिसमें आयु और कौशल के आधार पर युवाओं को वेटेज दिया गया है. इससे गरीब परिवारों के पात्र युवाओं को नौकरी मिली है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि 32 प्रतिशत आरक्षण देते हुए पिछड़ा वर्ग के 41,376 युवाओं और सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी मिली है. यह सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. आगामी समय में राज्य सरकार द्वारा 2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियों को पारदर्शी तरीके से देने की योजना बनाई जा रही है. हालांकि, कांग्रेस के कई विधायकों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं, खासकर कौशल रोजगार निगम में भर्ती के मामले में, उन्होंने आरक्षण प्रणाली लागू करने की मांग की है.