15 अगस्त से पहले इन आवासीय कॉलोनियों को मिलेगा नियमित बिजली कनेक्शन, CS ने जारी किए आदेश
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15 अगस्त से पहले इन आवासीय कॉलोनियों को मिलेगा नियमित बिजली कनेक्शन, CS ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़ में आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने एक बैठक ली, जिसमें बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और नगर एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मौजूद थे. बैठक में फैसला लिया गया कि हरियाणा में स्थापित आवासीय कॉलोनियों में नियमित बिजली के कनेक्शन देंगे.

 

15 अगस्त से पहले इन आवासीय कॉलोनियों को मिलेगा नियमित बिजली कनेक्शन, CS ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़: हरियाणा में स्थापित आवासीय कॉलोनियों में नियमित बिजली के कनेक्शन नहीं हैं. इन आवासीय कॉलोनियों को बिजली निगमों द्वारा विभिन्न नियमों और शर्तों के तहत बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे. इसके अलावा, पिछले चार महीने में 13 डेवलपर्स को 2300 आवासीय बिजली कनेक्शन दिए गए हैं. इसी के साथ अगले एक सप्ताह के भीतर 3 डेवलपर्स को बिजली के नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे.

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यह जानकारी आज यहां मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में दी गई. इस बैठक में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास और नगर एवं आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह उपस्थित थे.

बैठक में बताया गया कि आगामी 15 अगस्त तक 4 बिल्डर्स को नियमित कनेक्शन जारी किए जाएंगे. हालांकि राज्य में डीजी सेट (जनरेटर्स सेट) के माध्यम से नियमित बिजली की सप्लाई देने वाले बिल्डर नहीं हैं, जबकि 26 बिल्डर्स/डेवलपर्स ऐसे हैं जहां बिजली लोड के मुताबिक नियमित बिजली आपूर्ति उपलब्ध नहीं हैं. डीजी सेट के माध्यम से उच्च मांग की अवधि के दौरान बिजली की आपूर्ति की जाती हैं. बैठक में बताया गया कि 12 बिल्डर्स/डेवलपर्स को पर्याप्त बिजली लोड के अनुसार नियमित कनेक्शन जारी किए गए हैं. 

बैठक में बताया गया कि हाल ही में बनाई गई नीति के अनुसार आरडब्ल्यूए और डेवलपर्स द्वारा बिजली कनेक्शन हेतू राशि जमा होने की स्थिति में बिजली के कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं. बैठक में निर्णय लिया गया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी नगर एवं आयोजना विभाग के अधिकारियों को नियमित बिजली कनेक्शन के मामले में डैफिशियंट बिल्डर्स/डेवलपर्स की सूची मुहैया करवाएगें. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नगर एवं आयोजना विभाग डैफिशियंट बिल्डर्स/डेवलेपर्स को डीम्ड ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और डीम्ड कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा. इसके अलावा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा स्थापित की गई बिजली अवरसंचना के एवज में डैफिशियंट बिल्डर्स/डेवलपर्स की संपत्ति को मोनेटाइज/बिक्री करके निगम राशि वसूलने का काम करेगा.

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